CG के निलंबित ADG को SC से झटका: सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में IPS जीपी सिंह की गिरफ्तारी से रोक हटाई.... हाईकोर्ट को सुनवाई के लिए 8 हफ्ते का वक्त....




रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे छत्तीसगढ़ के पूर्व ACB चीफ IPS जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति के मामले के अलावा राजद्रोह और सुपेला में दुर्ग IG रहने के दौरान कुछ अवैध वसूली के आरोप के मामले में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रकरणों में सुनवाई के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट को 8 सप्ताह का वक्त दिया है। इससे पहले पुलिस कोई एक्शन ले जीपी सिंह हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक के लिए आवेदन करने के हकदार हैं।
छत्तीसगढ़ ACB के चीफ रह चुके IPS जीपी सिंह पर राज्य सरकार राजद्रोह, आय से अधिक संपत्ति का केस कर चुकी है। 5 दिन पहले CJI एनवी रमना ने जीपी सिंह मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि आप हर मामले में सुरक्षा नहीं ले सकते, आपने पैसा वसूलना शुरू कर दिया, क्योंकि आप सरकार के करीब हैं। यही होता है अगर आप सरकार के करीब हैं और इन चीजों को करते हैं तो आपको एक दिन वापस भुगतान करना होगा। CJI रमना ने आगे कहा कि जब आप सरकार के साथ अच्छे हैं, आप वसूली कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
कोर्ट ने कहा था कि यह बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा क्यों दें? यह देश में एक नया ट्रेंड है, उन्हें जेल जाना होगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह को राजद्रोह केस में 4 सप्ताह का वक्त पहले ही दे दिया है। कोर्ट ने कह दिया है कि इन 4 हफ्तों में जीपी सिंह को पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। कोर्ट ने ये निर्देश जीपी सिंह को भी दिए हैं कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करें। जीपी सिंह पर राजद्रोह, आय से अधिक संपत्ति, रायपुर और भिलाई में कुछ पुराने मामलों पर छानबीन जारी है।