Seva Vikas Cooperative Bank: RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, लटका दिया ताला.... बैंकिंग बिजनेस में बने रहने के नहीं था काबिल, जानिए अब कस्टमर्स का क्या होगा.....
Seva Vikas Cooperative Bank: RBI canceled the license of this bank, hanged the lock.... was not able to stay in the banking business, know what will happen to the customers now..... Seva Vikas Cooperative Bank: RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, लटका दिया ताला.... बैंकिंग बिजनेस में बने रहने के नहीं था काबिल, जानिए अब कस्टमर्स का क्या होगा.....




Seva Vikas Cooperative Bank :
नया भारत डेस्क : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. RBI ने पुणे स्थित 'दि सेवा विकास सहकारी बैंक' (Seva Vikas Co-operative Bank) का लाइसेंस इस वजह से रद्द कर दिया । कहा गया कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आगे कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई ने कहा कि बैंक 10 अक्टूबर, 2022 से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।’ (Seva Vikas Cooperative Bank)
आरबीआई ने नोट किया कि सेवा विकास सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 99 फीसदी जमाकर्ता अपनी जमा राशि की पूरी राशि वापस पाने के पात्र हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता अपनी जमाराशियों की जमा बीमा दावा राशि 5,00,000 रुपये की मौद्रिक सीमा तक प्राप्त करने का हकदार होगा। DICGC द्वारा लगभग 99% जमाकर्ता अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।’ (Seva Vikas Cooperative Bank)
कामकाज बंद करने को आदेश :
रिजर्व बैंक के 10 अक्टूबर 2022 के बयान के अनुसार, सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. आधिकारिक बयान में कहा गया कि सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
जमाकर्ताओं के पैसे लौटाने में सक्षम नहीं!
बयान के अनुसार, रिजर्व बैंक ने इस वजह से सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि उसके पास पर्याप्त कैपिटल और कमाई के संभावनाएं नहीं हैं. RBI के अनुसार, सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक का कामकाज चलते रहना जमाकर्ताओं के लिए हित में नहीं है. बैंक अपनी वित्तीय स्थिति के साथ फिलहाल अपने जमाकर्ताओं की पूंजी को लौटाने में सक्षम नहीं है. (Seva Vikas Cooperative Bank)
इस बैंक का भी रद्द हुआ था लाइसेंस :
दिशा-निर्देशों को पालन नहीं करने की वजह से रिजर्व बैंक ने हाल ही में पुणे के रुपी सहकारी बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd) बैंक का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया था. रुपी सहकारी बैंक की सेवाएं 22 सितंबर से बंद हो गई थीं. (Seva Vikas Cooperative Bank)
ग्राहकों को पैसा कौन देगा?
सेवा विकास सहकारी बैंक में में जिन ग्राहकों के पैसे जमा हैं, उन्हें पांच लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा. इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की तरफ से ये बीमा मिल रही है. DICGC भी रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी है. ये को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है. अब अगर जिनका पांच लाख रुपये तक का फंड इस सहकारी बैंक में जमा है, उसे DICGC की तरफ से पूरा क्लेम मिलेगा. जिन ग्राहकों का पांच लाख रुपये से अधिक जमा है, उन्हें पूरी रकम नहीं मिल सकेगी. DICGC सिर्फ पांच लाख रुपये तक की रकम की भरपाई करेगा. (Seva Vikas Cooperative Bank)