Sahara India Notice: सेबी ने सहारा ग्रुप की फर्म को भेजा 6.48 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला...
Sahara India Notice: SEBI sent demand notice of Rs 6.48 crore to Sahara Group's firm, know what is the whole matter... Sahara India Notice: सेबी ने सहारा ग्रुप की फर्म को भेजा 6.48 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला...




Sahara India Notice :
नया भारत डेस्क : जितने भी लोगों के सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है उन सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी की खबर आ चुकी है बताया जा रहा है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने नियमों का उल्लंघन करने के एक मामले में बृहस्पतिवार को सहारा समूह की कंपनी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (एसएचआईसी), उसके प्रमुख सुब्रत राय और अन्य को नोटिस भेजकर उन्हें 15 दिन के अंदर 6.48 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा है.
नियामक ने रुपये जमा नहीं करने की स्थिति में परिसंपत्तियों और बैंक खातों को जब्त करने की चेतावनी भी दी है. ये इकाइयां सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने को अदा करने में विफल रही हैं। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया है. (Sahara India Notice)
लगाया था 12 करोड़ रुपये का जुर्माना :
सेबी ने जून में अपने आदेश में सहारा समूह की दो कंपनियों- सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन) और सुब्रत राय, अशोक राय चौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव पर 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. (Sahara India Notice)
नियमों का उल्लंघन :
इन यूनिट्स पर यह जुर्माना वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी करने में नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया था. यह मामला सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 2008-09 के दौरान ओएफसीडी जारी करने से संबंधित है. (Sahara India Notice)