बलौदाबाजार नोटिस ब्रेकिंग : सरपंच को शो कॉज....सरपंच ने किया धारा 40(ग) का उल्लघंन…..15वीं वित्त की लाखों की राशि चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट….लापरवाही पर सरपंच को नोटिस जारी.... ये है मामला , पढ़िए पूरी खबर......

बलौदाबाजार नोटिस ब्रेकिंग : सरपंच को शो कॉज....सरपंच ने किया धारा 40(ग) का उल्लघंन…..15वीं वित्त की लाखों की राशि चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट….लापरवाही पर सरपंच को नोटिस जारी.... ये है मामला , पढ़िए पूरी खबर......

बलौदाबाजार:-शहर से लगे ग्राम सकरी में सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 के धार 40(ग) का खुलेआम उल्लंघन कर पंचायत मद की राशि का भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है।पूरे मामले की जब सचिव ने शिकायत की तो अनुविभागीय अधिकारी ने सरपंच के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया है।

विदित हो कि ग्राम पंचायत सकरी में सरपंच-सचिव की मिलीभगत से लंबे दिनो से चल रही काली करतूत उजागर हुई है। सरपंच पुरैइन बाई साहू ने तत्कालीन सचिव राजेन्द्र भट्ट के साथ मिलकर पंचायती राज अधिनियम 1993 की 40(ग) के नियमों को ताक पर रख कर धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। पंचायत मद के  15वीं वित्त की राशि का अपने पति व अपने बेटे के नाम से आहरण किया जा रहा है।मामला यही तक खतम नही होता इसके अलावा सरपंच द्वारा पंचायत मद की 15वीं वित्त की लाखों रुपये की राशि भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है।इस पूरे मामले पर जब पूर्व सचिव ऋतु साहू ने अनुविभागीय अधिकारी से शिकायत की तो उनका ट्रांसफर कर पूर्व सचिव राजेंद्र भट्ट को फिर से ग्राम पंचायत सकरी का प्रभार से दिया गया। ताज्जुब की बात यह है कि जिस सचिव के खिलाफ शिकायत किया गया उसे ही ग्राम सकरी का प्रभार दे दिया गया।पूर्व में भी सरपंच पूराईन बाई साहू, भ्रष्टाचार के मामलों में सुर्खियों में रह चुकीं है।

 

यह है पूरा मामला

ग्राम पंचायत सकरी में सचिव ऋतु साहू ने 8 सितंबर 2021 को चार्ज लिया था इसके पूर्व सचिव राजेन्द्र भट्ट सकरी में पदस्थ थे।ऋतु साहू के चार्ज लेने के बाद सरपंच पति बिहारी लाल साहू द्वारा सचिव ऋतु साहू की बिना स्टीमेट व मेजरमेंट के डीएससी आहरण के लिए सिग्नेचर करवाना चाहा लेकिन ऋतु साहू ने नियमतः सरपंच पति को बिना प्रस्ताव, स्टीमेट व मेजरमेन्ट के सिग्नेचर करने पर मना कर दिया जिस पर सरपंच पति नाराज हो गए व सचिव ऋतु साहू को धमकाते हुए कहा कि पूर्व सचिव(राजेन्द्र भट्ट) द्वारा भुगतान कर दिया जाता था लेकिन तुम नियमों का हवाला दे रही हो मैं तुम्हे देख लूंगा।इसके बाद जब ऋतु साहू ने पुराने रिकार्ड खंगाले तो पता चला कि पूर्व में भी सरपंच पति व पुत्र के नाम से लाखों रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। जो कि पंचायतीराज अधिनियम 1993 की धारा 40(ग) का उल्लंघन करती है।सचिव ऋतु साहू को सरपंच पति द्वारा धमकाया जाता था व गांव आने पर नियम कानून वली यह मत आया करों तुम्हारी शिकायत करें है हम पुराने सचिव को फिर से यहाँ लाएंगे कहा जाता था।

 

टैक्स की राशि को पंचायत मद में नही करवाया जमा

मामला यही नही रुकता इसके अलावा सरपंच ने ग्रामीण पोखन वर्मा के जमीन पर लगे जिओ टॉवर के टैक्स की राशि 25 हजार को भी पंचायत मद में नही जमा कराया गया था व उसे फ़र्ज़ी तरीके से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था।इस पूरे मामले का जब ऋतु साहू को पता चला तो 21 नवम्बर को ग्राम सभा की बैठक हुई तो ग्राम सभा ने पूर्व में सरपंच व सचिव(राजेन्द्र भट्ट) द्वारा जरी अनापत्ति प्रमाण पत्र को फ़र्ज़ी ठहराया गया।

 

जानिए क्या है पंचायतीराज अधिनियम 1993 की धारा 40(ग)

पंचायतीराज अधिनियम 1993 की धारा 40(ग) के तहत कोई भी पंचायत पदाधिकारी अपने नातेदार पिता,पुत्र या रिश्तेदार को नियोजन के उद्देश्य से या उसे आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से अपने पद के प्रभाव का दुरुपयोग नही कर सकता।

 

क्या कहते है जिम्मेदार

•इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिये नयाभारत ने जब जनपद सीईओ अनिल कुमार से संपर्क किया तो उन्होंने इस कहा कि शिकायत सचिव ने की है तो उन्ही से जानकारी ले लीजिये इस  बारें में मुझे कुछ भी जानकारी नही है की बात कहकर फोन काट दिया ।

•वहीं एसडीएम प्रतिष्ठा मम्गाई ने भी इसका मुझे आइडिया नही है आप दस्तावेज मैसेज कर दीजिए कि बात कहीं जबकि सरपंच प्रतिनिधि बिहारी लाल साहू ने बताया कि 25 नवम्बर के दिन ही शो कॉज नोटिस के जवाब प्रस्तुत करने के लिए हम एसडीएम कार्यालय में उपस्थित हुए थे।

•सरपंच प्रतिनिधि ने सचिव जी द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत ठहराते हुए बताया कि कोरोना काल मे जब गांव काँटेन्मेंट जॉन में आ गया था तब मेरे ट्रैक्टर से पानी सप्लाई का काम हुआ था जिसकी राशि का भुगतान मैने अपने नाम से करवाया था।