बेमेतरा:छ.ग.राज्य में लगभग 100 बिल्डिंग मटेरियल/हार्डवेयर व्यवसासियों से ठगी करने वाले 03 आरोपीगण चढ़े बेमेतरा पुलिस के हत्थे




संजू जैन:7000885784
बेमेतरा:पंजाबी पारा बेमेतरा निवासी हरजीत सिंह हुरा पिता स्व. सरदार भुट्टा सिंह बेमेतरा में हुरा ऐजेंसी के नाम से छड़ सीमेंट का दुकान है, इसे दिनांक 30.08.2021 को रायपुर निवासी मनीष जैन के द्वारा मोबाईल से संपर्क कर सस्ते कीमत में 400 बैग सीमेण्ट दिलाने की बात की गई आरोपी मनीष जैन विगत 03-04 दिनों से बेमेतरा निवासी जितेश डागा जिसकी बेमेतरा में सीमेण्ट की एजेंसी है के भी संपर्क में था और उसे कहा कि एक ट्रक सीमेण्ट की आवश्यकता है जितेश डागा के द्वारा मनीष जैन को दिनांक 31.08.2021 को एक ट्रक सीमेण्ट 410 बैग प्रति बैग 265 रूपये की दर से दिया गया। जिसे आरोपी मनीष दिनांक 31.08.2021 को हरजीत सिंह हुरा को बेच दिया और अपने मित्र कुनाल सिंह निवासी बीरगाॅव जिसका कोटक महेन्द्रा बैंक बीरगाॅव मे ही उक्त बैंक में खाता है में हरजीत सिंह हुरा से बैंकिग ट्राॅजेक्षन के माध्यम से 84,000/-रूपये प्राप्त कर लिया गया। सीमेण्ट के इस संव्यवहार का पता जितेश डागा को लगने पर तत्काल हरजीत सिंह हुरा से संपर्क किया और बताया कि उक्त सीमेण्ट की राशि मनीष जैन द्वारा उसे भुगतान नही की गई है।
हरजीत सिंह हुरा एवं जीतेश डागा तत्काल अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बेमेतरा राजीव शर्मा से जाकर उनके कार्यालय में जाकर मिले।
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बेमेतरा के द्वारा तत्काल इस घटना पर संज्ञान लेते हुए घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार कुजूर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल के संज्ञान में लाया गया। तत्काल एक टीम तैयार कर मनीष जैन को पकड़ने हेतु बीरगाॅव रायपुर रवाना किया गया साथ ही साथ हरजीत सिंह हुरा द्वारा कुनाल सिंह के एकाउण्ट में भेजे गये रकम 84,000/-रूपये को फ्रीज कराया गया।
उक्त घटना में शामिल आरोपीगण 1. अभिषेक मिश्रा पिता सुभाष चंद मिश्रा उम्र 28 साल साकिन उरकुरा वार्ड नंबर 19 हर्षित विहार कालोनी थाना खमतराई जिला रायपुर 02. कुणाल सिंह पिता अरविन्द सिंह उम्र 22 साल साकिन उरकुरा वार्ड नंबर 18 बजरंग नगर थाना खमतराई जिला रायपुर 03. अमित बंजारे पिता प्रितलाल बंजारे उम्र 23 साल साकिन उरकुरा वार्ड 19 हर्षित विहार कालोनी थाना खमतराई जिला रायपुर को गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि आरोपी अभिषेक मिश्रा ही मनीष जैन व राहुल जैन बनकर बात करता था तथा जहां ठगी करना रहता है उसी शहर के किसी एक दुकान से सीमेंट, छड़, रेत, गिट्टी, ईट आदि सामान खरीदकर उसी शहर के किसी दूसरे दुकान या जहां निर्माणाधीन भवन मालिक से कम कीमत में सीमेंट, छड़, रेत, गिट्टी, ईट बेच देता था तथा पेमेन्ट अपने खाते में डलवाकर ठगी को अंजाम देता था उसके पश्चात् आरोपी मनीष जैन (अभिषेक मिश्रा) फोन बंद कर देता था।
उपरोक्त तीनों आरोपीगण के द्वारा पूर्व में दाढ़ी में वर्ष 2019 में भवानी ट्रेडर्स के स्वामी राजेन्द्र चंद्राकर से भी 03 लाख रूपये का छड़ की खरीददारी कर ठगी का अपराध घटित किया गया था तथा उक्त रकम आरोपी अभिषेक मिश्रा द्वारा रायगढ़ स्थित भारतीय स्टेट बैंक के खाता में प्राप्त किया गया था जिसे उस समय शिकायत मिलने पर तत्काल फ्रीज कराया गया था। उक्त घटना पर से दिनांक 01.09.2021 को थाना दाढ़ी में अपराध क्रमांक 104/2021 धारा 420 भादवि का अपराध उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है।
इसी प्रकार वर्ष 2020 में उपरोक्त आरोपीगण द्वारा थानखम्हरिया निवासी सुधीर अग्रवाल से 200 बोरी सीमेंट ठगी कराना स्वीकार किया गया है, जिस पर थाना थानखम्हरिया में दिनांक 03.09.2021 को अपराध क्रमांक 147/2021 धारा 420 भादवि का अपराध उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है।
आरोपी अभिषेक मिश्रा अपने साथी अमित बंजारे के साथ मिलकर
रायपुर में 49,
बिलासपुर में 09,
धमतरी में 09,
राजनांदगांव में 08,
दुर्ग में 07,
बालोद में 02,
मुंगेली में 02,
गरियाबंद में 01
एवं महासमुंद में 01 बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर/हार्डवेयर व्यवसायियों को ठगी का षिकार बनाया जाना कबूल किये हैं, उपरोक्त आरोपियों को दिनांक 01.09.2021 को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया तथा अन्य जिलों के विवेचना अधिकारियों को भी पूछताछ करने हेतु सूचित किया गया था। अतः आरोपीगण का 03 दिन का पुलिस रिमाण्ड लिया गया था। पूछताछ करने पर प्रदेश में लगभग 100 ठगी की घटना करना इनके द्वारा स्वीकार किया गया था, आज पुलिस रिमाण्ड समाप्त होने पर उपरोक्त आरोपियों को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है
आरोपियों के कब्ज से पासबुक, मोबाइल जप्त किया गया है, लगभग 04 लाख रूपये की राशि जो आरोपी अभिषेक मिश्रा जो घटना का मास्टरमाइण्ड है के खाते में जमा है उसे फ्रीज कराया गया है, इस आरोपी के अन्य खातों के बारे में पता की जा रही है। आरोपी के अन्य जगहों में भी खाता होने पर उसे भी फ्रीज कराया जाएगा।
पुलिस रिमाण्ड की अवधि समाप्त होने के कारण आज दिनांक 04.09.2021 के अपरान्ह
आरोपीगण 1 अभिषेक मिश्रा पिता सुभाष चंद मिश्रा उम्र 28 साल साकिन उरकुरा वार्ड नंबर 19 हर्षित विहार कालोनी थाना खमतराई जिला रायपुर
02 कुणाल सिंह पिता अरविन्द सिंह उम्र 22 साल साकिन उरकुरा वार्ड नंबर 18 बजरंग नगर थाना खमतराई जिला रायपुर
03 अमित बंजारे पिता प्रितलाल बंजारे उम्र 23 साल साकिन उरकुरा वार्ड 19 हर्षित विहार कालोनी थाना खमतराई जिला रायपुर को
माननीय सीजेएम न्यायालय बेमेतरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
उक्त कार्यवाही में राजीव शर्मा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बेमेतरा, निरीक्षक राजेश मिश्रा, थाना प्रभारी बेमेतरा, सउनि संतोष सिंह, प्र.आर. विजय शुक्ला, प्र.आर. मोहित चेलक, आर. जितेन्द्र वर्मा, आर. संदीप साहू, आर. विक्रम सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं है।