Public Provident Fund PPF Scheme : पीपीएफ योजना में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार ने इन जरुरी नियमो में किया बदलाव, जान ले...
Public Provident Fund PPF Scheme: Big news for those investing money in PPF scheme! Central government has made changes in these important rules, know... Public Provident Fund PPF Scheme : पीपीएफ योजना में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार ने इन जरुरी नियमो में किया बदलाव, जान ले...




Public Provident Fund PPF Scheme :
नया भारत डेस्क : सरकार ने Public Provident Fund और सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) सहित कई स्मॉल सेविंग्स के नियमों में बदलाव किया है। इससे ये निवेश के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। नए नियमों के तहत अब सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम खोलने के लिए तीन महीने का समय मिलेगा। अभी एक महीने का समय मिलता था। सरकार ने इस बारे में 9 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया है। कोई व्यक्ति रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसे को तीन महीने के अंदर सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम में लगा सकता है। (Public Provident Fund PPF Scheme)
इस दौरान उसे रिटायरमेंट का पैसा किस दिन उसके अकाउंट में आया है, इसका प्रूफ देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम की मैच्योरिटी की तारीख पर जो इंटरेस्ट रेट होगा, उसी के मुताबिक स्कीम में जमा पैसे पर इंटरेस्ट मिलेगा। क्या है नोटिफिकेशन में: सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई व्यक्ति रिटायरमेंट की तारीख से तीन महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोल सकता है। (Public Provident Fund PPF Scheme)
मैच्योरिटी की तारीख या एक्सटेंशन मैच्योरिटी की तारीख पर योजना के लिए तय दर से ब्याज मिलेगा। सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ के मामले में खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में कुछ बदलाव किए गए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इस योजना को सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 कहा जा सकता है। (Public Provident Fund PPF Scheme)
इन योजनाओं में भी बदलाव: इसके अलावा, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना के तहत समय से पहले निकासी के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। यदि पांच साल की अवधि वाले खाते में जमा राशि खाता खोलने की तारीख से चार साल के बाद समय से पहले निकाली जाती है, तो डाकघर बचत खाते पर लागू दर से ब्याज देय होगा। मौजूदा नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में तीन-वर्षीय सावधि जमा खाते के लिए स्वीकार्य दर से ब्याज दिया जाता है। बता दें कि छोटी बचत योजनाओं का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है। (Public Provident Fund PPF Scheme)