बिना सूचना के अनुपस्थित रहने और शराब पीकर शाला आने पर भृत्य निलंबित, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किये निलंबन आदेश

Peon suspended for being absent without notice and coming to school drunk

बिना सूचना के अनुपस्थित रहने और शराब पीकर शाला आने पर भृत्य निलंबित, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किये निलंबन आदेश
बिना सूचना के अनुपस्थित रहने और शराब पीकर शाला आने पर भृत्य निलंबित, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किये निलंबन आदेश

कोरबा 30 दिसंबर 2022/बिना पूर्व सूचना के शाला से अनुपस्थित रहने और शराब पीकर विद्यालय आने वाले भृत्य को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश जारी कर दिया है। जारी निलंबन आदेशानुसार विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लखनपुर में पदस्थ भृत्य श्री विरेंद्र कुमार यादव बिना पूर्व सूचना के शाला से अनुपस्थित रहने तथा कभी-कभी स्कूल आने पर भी शराब के नशे रहने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में शिकायत पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पोड़ी-उपरोड़ा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर इसे गंभीर अनुशासनहीनता और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के विपरीत पाये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से भृत्य विरेंद्र कुमार यादव का निलंबन आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पोड़ीउपरोड़ा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।