CG- हवाई और ट्रेन यात्रियों के लिए GOOD NEWS: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... अब कोरोना की दोनों डोज लगा चुके यात्रियों को अब ये टेस्ट कराने की जरूरत नहीं.... देखें नए दिशा-निर्देश.....




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रायपुर 22 नवंबर 2021। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में वायु मार्ग एवं रेल मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों हेतु कोविड जाँच की अनिवार्यता संबंधी दिशा-निर्देश में आंशिक संशोधन के लिए आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त संभागायुक्त / पुलिस महानिरीक्षक और समस्त कलेक्टर / पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी करते हुए कहा है की छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों से वायु मार्ग से छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले समस्त यात्रियों के लिए कोविड जांच की अनिवार्यता के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में 5 आंशिक संशोधन किया जाता है।
ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का प्रमाण पत्र हो, उन्हें आर.टी.पी.सी.आर जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाये पूर्व में जारी शेष यात्रियों हेतु 96 घंटे पूर्व तक की निगेटिव आर.टी.पी.सी.आर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। एयरपोर्ट पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोविड नियमों एवं प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में रेल मार्ग से आने-जाने वाले सभी यात्रियों के लिए रेल्वे मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन किया जाए। उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।