Night Curfew : कोरोना संक्रमण के बीच नाइट कर्फ्यू का आदेश, जानिए और किस-किस पर लगी पाबंदियां?.... पढ़िए क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद….
नाइट कर्फ्यू का आदेश, स्कूल-आंगनबाड़ी सब बंद, शाम 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकेंगे लोग! Imposes Night Curfew in Across District




Night curfew: Order of night curfew amid corona infection
नया भारत डेस्क : उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कई गांवों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में स्कूल—कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन यहां नाइट कर्फ्यू कोरोना के चलते नहीं बल्कि आदमखोर बाघ के हमलों को देखते हुए लगाया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।(Night curfew: Order of night curfew amid corona infection)
Imposes Night Curfew in Across District जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार रात्रि कर्फ्यू वाले गांवों में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। पशुपालकों को चारा उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन विभाग को निर्देश दिए हैं। रात के समय स्थानीय लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। डीएम ने क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने तक धारा 144 जारी रखने के भी निर्देश दिए हैं।(Night curfew: Order of night curfew)
बाघ के हमलों के बाद क्षेत्र के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए थे। ताजा आदेश के मुताबिक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र अगले मंगलवार तक बंद रहेंगे। उधर, डीएम डॉ.आशीष चौहान ने दुगड्डा में बैठक लेकर डीएफओ को क्षेत्र में पिंजरों की संख्या बढ़ाने, कैमरा ट्रैप और 10 किमी परिधि का जीपीएस मैप तैयार करने को कहा। वहीं, सरकारी महकमों के क्षेत्रीय कर्मचारियों को भी टीम बनाकर सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम के निर्देश के बाद डल्ला गांव के आसपास दो ट्रैंकुलाइजर टीम, 15 पीआरडी जवान पुलिस के साथ, फॉरेस्ट गार्ड, राजस्व विभाग के अधिकारी भी ग्रामीणों की सुरक्षा एवं अन्य सहायता के लिए मुस्तेद किए गए हैं।(Night curfew: Order of night curfew)
बता दें कि पौड़ी जिले के जिम कॉर्बेट पार्क से लगे रिखणीखाल और धुमाकोट क्षेत्र में आदमखोर बाघ के हमलों को देखते हुए डीएम ने 24 गांवों में अगले आदेश तक रात का कर्फ्यू लगा दिया है। डीएम ने तहसीलदार रिखणीखाल को प्रभावित गांवों की सूची बनाने और अगले आदेश तक गांवों में ही रहने का आदेश दिया है(Night curfew: Order of night curfew)