Liquor Quantity for Storage : एक व्यक्ति घर में कितनी मात्रा में रख सकता है शराब! इस लिमिट से ज्यादा रखने पर घर पहुँच सकती है पुलिस...

Liquor Quantity for Storage: How much liquor can a person keep in the house! Police can reach home if you exceed this limit... Liquor Quantity for Storage : एक व्यक्ति घर में कितनी मात्रा में रख सकता है शराब! इस लिमिट से ज्यादा रखने पर घर पहुँच सकती है पुलिस...

Liquor Quantity for Storage :  एक व्यक्ति घर में कितनी मात्रा में रख सकता है शराब! इस लिमिट से ज्यादा रखने पर घर पहुँच सकती है पुलिस...
Liquor Quantity for Storage : एक व्यक्ति घर में कितनी मात्रा में रख सकता है शराब! इस लिमिट से ज्यादा रखने पर घर पहुँच सकती है पुलिस...

Liquor Quantity for Storage :

 

नया भारत डेस्क : आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक केस आया है, जिसमें एक घर से कुल 132 शराब की बोतलें मिली थी. इसमें 51.8 लीटर व्हिस्की, जिन, रम, वोडका पाया गया थी. वहीं 55.4 लीटर बीयर घर में पाई गई थी.

क्या आपको पता हैं कि देश में कानूनन हर व्यक्ति एक सीमित मात्रा में शराब रख सकता है.

तय की गई मात्रा से ज्यादा शराब रखने पर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है. दिल्ली हाईकोर्ट में दिए गए एक आदेश में यह स्पष्ट किया है कि 25 साल से ज्यादा का व्यक्ति एक तय मात्रा में शराब (Storage of Liquor) रख सकता है. 25 साल के एक व्यक्ति 9 लीटर व्हिस्की (Whisky), जिन, रम और वोडका (Vodka) रख सकता है. वहीं 18 लीटर बीयर (Beer) एक व्यक्ति अपने पास रख सकता है. इसके साथ ही वाइन और एल्कोपॉप्स भी 18 लीटर तक एक व्यक्ति अपने पास रख सकता है.

क्या था मामला?

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक केस आया है जिसमें एक घर से कुल 132 शराब की बोतलें मिली थी. इसमें 51.8 लीटर व्हिस्की, जिन, रम, वोडका पाया गया थी. वहीं 55.4 लीटर बीयर घर में पाई गई थी. जिस परिवार में शराब मिली थी यह एक ज्वाइंट फैमली (Joint Family) थी जिसमें 6 से ज्यादा लोग 25 साल से ज्यादा के थे. दिल्ली एक्साइज एक्ट (Delhi Excise Act) के नियमों के अनुसार शराब की मात्रा कुल लोगों के हिसाब से नियमों का उल्लंघन नहीं है. बता दें कि यह केस साल 2009 का है.

पुलिस ने मारी थी छापेमारी

पुलिस ने इस घर में छापेमारी करके यह शराब की बोतलें जब्त की थी. लेकिन, कोर्ट में मामला सामने आने पर इस एफआईआर को रद्द कर दिया. इसके साथ ही आरोपियों पर किसी तरह की कार्रवाई करने से मना कर दिया. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने साल 2009 में इस परिवार के घर पर कुछ खुफिया जानकारी मिलने पर छापेमारी की है. इस छापेमारी में पुलिस ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के इस घर में अवैध रूप से शराब (Illegal Liquor Sales) की बोतल रखी गई थी. इस घर से पुलिस को देसी और विदेशी ब्रांड की कुल 132 बोतलें मिली थी.