CG- कर्मचारियों के लिए GOOD NEWS: सभी ट्रेजरी को निर्देश जारी.... NPS से एकमुश्त राशि निकालने की सीमा बढ़ाई गयी.... जानें रिटायरमेंट से पहले और बाद में अब अधिकतम कितनी राशि सकते हैं निकाल.... देखें नए निर्देश.....




रायपुर। संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ ने समस्त जिला कोषालय के कोषालय अधिकारी को आदेश जारी कर दिया है। PFRDA के सर्कुलर के बाद NPS से एकमुश्त राशि निकालने की सीमा बढ़ा दी गयी है। नये निर्देश को लेकर संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ की तरफ से सभी ट्रेजरी आफिसर को पत्र जारी कर दिया गया है। साथ ही ये निर्देश भी दिया है कि वो अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इसकी जानकारी दें।
जारी आदेश के अनुसार रिटायरमेंट के पहले शासकीय कर्मचारी अपने नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS से अब ढाई लाख रुपये तक एकमुश्त निकाल सकते हैं। पहले ये राशि निकालने की सीमा 1 लाख रुपये तक की ही थी। रिटायरमेंट के बाद कोई भी शासकीय कर्मचारी NPS से 5 लाख रुपये तक निकाल सकता है। पहले इसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये तक ही थी। राशि आहरण के बाद शेष राशि से कर्मचारी का पेंशन निर्धारित किया जाएगा। उसी तरह किसी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके दावेदार NPS से 5 लाख तक की राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं।
पहले ये राशि भी अधिकतम 2 लाख रुपये तक ही थी। आदेश में कहा गया है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार PFRDA द्वारा NPS अभिदाताओं के लिये exit/Withdrawal हेतु एकमुश्त राशि निकासी के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों को संशोधित करते हुए नवीन निर्देश जारी किया गया है। निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत आने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को उक्त के संबंध में अवगत कराना एवं तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।