Income Tax Saving Schemes : अगर आप भी बचाना चाहते है अपना इनकम टैक्स, तो इन स्कीम्स में करें निवेश, तगड़े रिटर्न के साथ मिलेगा अधिक फायदा, देखे पूरी डिटेल्स...
Income Tax Saving Schemes: If you also want to save your income tax, then invest in these schemes, you will get more benefits with strong returns, see full details... Income Tax Saving Schemes : अगर आप भी बचाना चाहते है अपना इनकम टैक्स , तो इन स्कीम्स में करें निवेश, तगड़े रिटर्न के साथ मिलेगा अधिक फायदा, देखे पूरी डिटेल्स...




Income Tax Saving Schemes :
नया भारत डेस्क : अगर आप नौकरी करते हैं और निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है. वहीं आपकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब के तहत आती है और आपका टैक्स बनता है तो आप सरकार की तरफ से जारी स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं, जहां सरकार की ओर से टैक्स छूट का फायदा मिलता है. मौजूदा समय में देश में कई ऐसी स्कीम हैं, जहां निवेश करके आप टैक्स की भी बचत कर सकते हैं. यहां हम आपको टैक्स सेविंग्स टिप्स के बारे में बताएंगे, जिसमें इन्वेस्ट करके टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.(Income Tax Saving Schemes)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड :
इनकम टैक्स बचाने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक शानदार टैक्स सेविंग स्कीम है, जिसमें निवेश करके आप बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और इस स्कीम के तहत आपको 7.1% का रिटर्न मिलता हैं. इस स्कीम में सालाना 1.50 लाख रुपये तक निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ दिया जाएगा. (Income Tax Saving Schemes)
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) :
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80CCE के तहत छूट मिलती है. इसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स छूट के साथ ही रिटायरमेंट फंड का भी फायदा मिलता है. जिससे आपकी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं. (Income Tax Saving Schemes)
टैक्स सेवर एफडी स्कीम :
बैंकों की टैक्स सेवर एफडी स्कीम में निवेश करने पर निवेशकों को 1.5 लाख रुपये का छूट इनकम टैक्स का धारा 80सी के तहत मिलता है. टैक्स सेवर एफडी में निवेश करने पहले ध्यान रखें कि इस स्कीम का लॉक इन पीरियड केवल 5 साल का है. (Income Tax Saving Schemes)
ईपीएफ खाता :
अगर आपका ईपीएफ खाता तो आप कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत निवेश करते हैं तो ऐसा करने पर आपको 8.1% तक ब्याज दर मिलता है. इस स्कीम में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट भी मिलती है. इससे आसानी से अपना टैक्स बचा सकते हैं. (Income Tax Saving Schemes)