NPS new rules : 1 जनवरी 2023 से नेशनल पेंशन स्कीम ग्राहकों के लिए बदल जाएंगे ये नियम, नहीं मिलेगा इस सुविधा का लाभ....
NPS new rules: From January 1, 2023, these rules will change for National Pension Scheme customers, they will not get the benefit of this facility. NPS new rules : 1 जनवरी 2023 से नेशनल पेंशन स्कीम ग्राहकों के लिए बदल जाएंगे ये नियम, नहीं मिलेगा इस सुविधा का लाभ....




National Pension Scheme
नया भारत डेस्क : नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) यूजर्स के लिए आंशिक निकासी (आंशिक निकासी) के नियम बदलने जा रहे हैं। इसका असर सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों पर पड़ेगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जनवरी 2021 में पेंशन नियामक ने एनपीएस ग्राहकों को स्व-घोषणा के माध्यम से आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन अनुरोध करने की अनुमति दी थी. अब महामारी से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के साथ, PFRDA ने कहा है कि स्व-घोषणा के माध्यम से National Pension Scheme से ऑनलाइन आंशिक निकासी की सुविधा 1 जनवरी, 2023 से सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी. इस सूची में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के ग्राहक शामिल होंगे. (National Pension Scheme)
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 23 दिसंबर, 2022 को जारी एक परिपत्र में बताया कि महामारी से संबंधित कठिनाइयों को समाप्त करने और लॉक डाउन प्रतिबंधों में छूट के साथ, प्रचलित प्रथाओं, परिस्थितियों और कानून को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच की गई और इसे अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है. सरकारी क्षेत्र के एनपीएस ग्राहकों के लिए कोविड संबंधी छूट उपलब्ध है. पीएफआरडीए ने जनवरी 2021 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने एनपीएस के तहत आंशिक निकासी की अनुमति दी थी. (National Pension Scheme)
ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और बोझ को कम करने के लिए कोविड महामारी से निपटने के लिए एक विशेष छूट के रूप में ग्राहकों के लाभ के लिए स्व-घोषणा के माध्यम से सत्यापन और प्राधिकरण से पीओपी सहित नोडल अधिकारियों की संख्या उक्त परिपत्र के अनुसार, संबंधित नोडल अधिकारियों/पीओपी द्वारा प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना, पेनी ड्रॉप के माध्यम से तत्काल बैंक खाता सत्यापन के बाद ग्राहकों के ऑनलाइन अनुरोधों को सीआरए प्रणाली में सीधे संसाधित किया जाता है. (National Pension Scheme)
ग्राहकों को किया लाभान्वित :
पीएफआरडीए ने अपने 23 दिसंबर, 2022 के सर्कुलर में कहा है कि कोविड-19 महामारी और देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के कारण गतिहीनता के दौरान इसने ग्राहकों को लाभान्वित किया है. नियामक ने, इस बात का जिक्र किया कि स्व-घोषणा प्रक्रिया के माध्यम से आंशिक निकासी की सुविधा स्वैच्छिक गैर-सरकारी एनपीएस ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगी. (National Pension Scheme)
इन बातों का रखें ध्यान :
नियामक ने कहा कि एनपीएस (सभी नागरिक और कॉर्पोरेट) के स्वैच्छिक खंड से संबंधित ग्राहक इस प्रक्रिया का उपयोग करना जारी रख सकते हैं, जैसा कि उद्धृत परिपत्र में जानकारी दी है. इस बात तो हमेशा याद रखें कि यह आंशिक निकासी नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होगा. आंशिक निकासी के लिए, Protean, eGov Technologies Limited वेबसाइट, एक केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है.
- ग्राहकों को कम से कम तीन साल के लिए एनपीएस में होना चाहिए.
- निकासी की राशि एनपीएस ग्राहक द्वारा किए गए योगदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- पीएफआरडीए एनपीएस अंशदान की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम तीन आंशिक निकासी की अनुमति देता है
- केवल निर्दिष्ट कारणों पर ही निकासी की अनुमति है. जैसे :
- बच्चों की उच्च शिक्षा
- बच्चों का विवाह
- एक आवासीय घर की खरीद/निर्माण के लिए (निर्दिष्ट शर्तों में)
- गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए
बता कि कोविड-19 महामारी के दौरान, नियामक ने स्व-घोषणा के आधार पर आंशिक निकासी की अनुमति दी है और आंशिक निकासी के कारणों को प्रमाणित करने के लिए सहायक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता को हटा दिया है. (National Pension Scheme)