House Construction : बड़ी खबर! अब शहरो में घर बनाना हुआ महंगा, परमिट फीस में हुई 10% की बढ़ोतरी...

House Construction: Big news! Now building a house in cities has become expensive, permit fees have increased by 10%... House Construction : बड़ी खबर! अब शहरो में घर बनाना हुआ महंगा, परमिट फीस में हुई 10% की बढ़ोतरी...

House Construction : बड़ी खबर! अब शहरो में घर बनाना हुआ महंगा, परमिट फीस में हुई 10% की बढ़ोतरी...
House Construction : बड़ी खबर! अब शहरो में घर बनाना हुआ महंगा, परमिट फीस में हुई 10% की बढ़ोतरी...

House Construction :

 

नया भारत डेस्क : राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में किसी भी तरह के भवन निर्माण के लिए अनुमति (परमिट) शुल्क में 10 से 12 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार द्वारा यह बढ़ोतरी 10 वर्ष बाद की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुनीश चावला ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। यह वृद्धि 5 सितम्बर से ही लागू हो गई है। अधिसूचना के मुताबिक पटना महानगर सहित सभी नगर निगम और तमाम नगर निकाय क्षेत्रों में लगने वाली इस राशि में बढ़ोतरी की गई है। (House Construction)

प्रति वर्ग मीटर निर्माण (बिल्ड-अप) क्षेत्र के आधार पर परमिट फीस निर्धारित की गई है। इस बार से इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) से जोड़ दिया गया है। यानी, प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जितने फीसदी की बढ़ोतरी होगी, इसके आधार पर यह शुल्क भी अपने आप बढ़ जाएगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस शुल्क को जोड़ देने से 1 जनवरी 2024 से इसमें करीब 10 फीसदी की और बढ़ोतरी हो जाएगी। आगामी वर्षों में भी इसी आधार पर शुल्क बढ़ती रहेगी। (House Construction)

पटना महानगर क्षेत्र में भी वृद्धि पटना महानगर क्षेत्र में तीन श्रेणियों के भवन निर्माण के लिए परमिट लेने के लिए निर्धारित नई दर में 8 से 9 गुणा तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। अन्य सभी स्तर के नगर निकायों में भी इसी तरह से बढ़ोतरी की गई है। (House Construction)

तीन श्रेणियां बनाईं

इमारतों के निर्माण की प्रकृति के आधार पर तीन श्रेणियों-दो मंजिला तक, तीन से पांच मंजिला तक और पांच मंजिला से अधिक ऊंचे भवनों में इसे विभाजित किया गया है और इसी आधार पर राशि निर्धारित की गई है। वर्तमान में भवनों के नक्शा पास कराने में जो राशि लगती है, उससे अलग यह राशि है। यह सिर्फ भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करने का शुल्क है। (House Construction)

नगर पंचायत क्षेत्र में इस दर से लगेगी फीस

राज्य के किसी नगर पंचायत क्षेत्र में एक कट्ठा (1350 वर्ग फीट या 126 वर्ग मीटर, हालांकि अलग-अलग स्थानों पर रकवा का यह मानक अलग है) जमीन पर मकान बनाते हैं, तो इसके निर्माण की अनुमति लेने के लिए दो मंजिला तक घर के लिए 5 हजार 40 रुपये, 3 से 5 मंजिला घर तक के लिए 7 हजार 560 रुपये और 5 मंजिला से अधिक घर के लिए 10 हजार 80 रुपये शुल्क जमा करना होगा। गौर हो कि यहां परमिट शुल्क तीनों श्रेणियों के घर के लिए क्रमश 40, 60 और 80 रुपए प्रति वर्गमीटर तय हुआ है। (House Construction)

पटना के हिसाब से यूं समझे वृद्धि का गणित

पटना महानगर क्षेत्र में कहीं भी एक कट्ठा (1350 वर्ग फीट या 126 वर्ग मीटर) जमीन में दो मंजिला तक घर बनवाने के लिए परमिट फीस के तौर पर 12 हजार 600 रुपये देने होंगे। 3 से 5 मंजिला घर को 18 हजार 900 और 5 मंजिला से अधिक ऊंचे भवन निर्माण के लिए 25 हजार 200 पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार को जमा करना होगा। नगर निकायों में अलग-अलग मानक पर शुल्क है। पटना महानगर क्षेत्र में पटना नगर निगम, दानापुर, फुलवारीशरीफ, मनेर व संपतचक नगर परिषद क्षेत्र भी हैं। (House Construction)