GST On Rent: अब किरायेदार को भी भरना पड़ेगा 18 फीसदी GST! सरकार ने दी बड़ी जानकारी, जानिए क्या है नया नियम?
GST On Rent: Now the tenant will also have to pay 18 percent GST! Government has given big information, know what is the new rule? GST On Rent: अब किरायेदार को भी भरना पड़ेगा 18 फीसदी GST! सरकार ने दी बड़ी जानकारी, जानिए क्या है नया नियम?




GST On Rent :
जीएसटी को लेकर नया अपडेट सामने आया है सरकार ने 18 जुलाई से जीएसटी के नए नियम लागू कर दिए हैं। किराये के अलावा 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा. ये खबर पिछले एक कुछ दिनों से वायरल हो रही है. अब बताया जा रहा है कि किराये के अलावा भी टेनेन्ट को 18% जीएसटी देना पड़ेगा. (GST On Rent)
आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट.
सरकार ने दी सफाई :
एक ट्वीट में पीआईबी ने कहा, ‘रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होता है जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है.’ इसमें आगे क्लियर किया गया है कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेता है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा.’ (GST On Rent)
एक्सपर्ट ने स्थिति की साफ :
एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कोई आम सैलरीड व्यक्ति ने किराए पर एक रेजिडेंशियल घर या फ्लैट लिया है, तो उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है. जबकि एक जीएसटी-पंजीकृत व्यक्ति या संस्था जो कारोबार करती है, अगर वे किराए पर रेजिडेंशियल घर फा फ्लैट लेते हैं तो उन्हें मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. (GST On Rent)
जानिए क्या है नियम?
गौरतलब है कि जीएसटी की बैठक के बाद सरकार की तरफ से गई जानकारी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के उद्देश्य से किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा। पहले जब कोई कमर्शियल काम के लिए ऑफिस या बिल्डिंग को लीज पर लेता था केवल तभी उसे लीज पर जीएसटी पड़ता था.’ दरअसल, जीएसटी की बैठक के बाद से ही लोगों में बढ़े हुए दर को लेकर विरोध दिख रहा है. (GST On Rent)