CG भू-माफिया गिरफ्तार: पूर्व का रास्ता उत्तर कराने हड़पी 50 लाख की जमीन.... 50 रुपए के कोरे स्टाम्प पेपर पर साइन कराए.... और संपत्ति खुद को दान करा ली... कारनामे जान रह जाएंगे हैरान.....

CG भू-माफिया गिरफ्तार: पूर्व का रास्ता उत्तर कराने हड़पी 50 लाख की जमीन.... 50 रुपए के कोरे स्टाम्प पेपर पर साइन कराए.... और संपत्ति खुद को दान करा ली... कारनामे जान रह जाएंगे हैरान.....

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रायपुर। भू माफिया को गिरफ्तार किया गया है। चौहदी दुरूस्ती के नाम पर खाली स्टाम्प पेपर में साइन कराकर जमीन को हडपने के नियत से फर्जी हिबानामा (दान) पत्र तैयार करने वाले आरोपी कि गिरफ्तारी की गई। आरोपी ने जमीन की चौहदी में दुसरे प्लाट की सीमा चौहदी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराकर धोखाधडी किया है। फर्जी हिबानामा (दान) किये गये भूमि की वर्तमान कीमत करीबन 50 लाख रूपये है। नाम आरोपी एजाज अहमद नियाजी पिता सरफुद्दीन नियाजी उम्र 51 वर्ष है। 

साल 1999 में बेमेतरा निवासी शाहिन नियाजी पति ताहिर नियाजी उम्र 54 वर्ष द्वारा कफील अहमद से आम मुख्तयार से मोवा में खसरा नंबर 475/2, 475 / 4 रकबा 3000 वर्गफीट को 30 रू. प्रति वर्गफीट के हिसाब से 90,000/- रूपये में खरीदे थे। जिसकी रजिस्ट्री कफील अहमद से करवाये थे। रजिस्ट्री की चौहदी में उत्तर में विक्रेता की भूमि दक्षिण में अन्य की भूमि पूर्व में कच्चा रास्ता एवं पश्चिम में विक्रेता की भूमि थी। जिसका पटवारी रिकार्ड में खसरा नंबर 475 / 137 हो गया। उक्त प्लाट में मौके पर उत्तर मे रास्ता है। किन्तु रजिस्ट्री में पूर्व मे रास्ता अंकित है। जिसे चौहदी सुधार के लिए शाहिन नियाजी ने कफील अहमद के साला आरोपी एजाज अहमद नियाजी को दी थी। 

आरोपी द्वारा वर्ष 2008 में शाहिन नियाजी से रजिस्ट्री में सीमा सुधार के लिए 50 रूपये के कोरे स्टाम्प पेपर मे हस्ताक्षर करा लिया एवं फोटो ले लिया। शाहिन नियाजी से कराये गये 50 रू. के कोरा स्टाम्प में बाद में फर्जी तरीके से उक्त जमीन का हीबा नामा (दान) करवा लिया एवं उसकी चौहदी में दुसरे प्लाट क्रमांक 475 / 148 रकबा 3500 वर्गफीट की सीमा अंकित करवा दिया और खसरा नंबर 475 / 137 रकबा 3000 वर्गफीट को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम पर दर्ज करा लिया शिकायत जांच पर धारा 420 भा.द. वि. का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना किया गया। विवेचना दौरान आरोपी एजाज अहमद नियाजी को आज दिनांक 30.01. 2022 गिरफ्तार कर रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया।