Reservation in Promotion: सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश,छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा…

। राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब पूर्ववत वरिष्ठता क्रम में ही पदोन्नत किए जाएंगे। इससे सामान्य वर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा। सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के आदेश के परिपालन में सचिव जीएडी मुकेश बंसल ने 14 जून को इस आशय का परिपत्र जारी किया है।

Reservation in Promotion: सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश,छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा…
Reservation in Promotion: सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश,छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा…

रायपुर, 17 जून। राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब पूर्ववत वरिष्ठता क्रम में ही पदोन्नत किए जाएंगे। इससे सामान्य वर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा। सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के आदेश के परिपालन में सचिव जीएडी मुकेश बंसल ने  14 जून को इस आशय का परिपत्र जारी किया है।  इसमें दिसंबर 19, फरवरी -20 के आदेशों को निरस्त कर दिया है ।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर तीन याचिकाओं पर बीते 16 अप्रैल को पारित अंतिम निर्णय  अनुसार राज्य शासन के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में जारी छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में   संशोधन 22और 30अकिटूबर 19 को जारी अधिसूचना को मान्य नहीं किया गया है।

इससे पहले दायर  याचिका प्रकरणों में  उच्च न्यायालय ने 9 दिसंबर 2019 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था। उस आधार पर जीएडी के दिसंबर 2019 को  समस्त विभागों की ओर जानकारी हेतु प्रेषित किया गया था । विभागों द्वारा उक्त याचिका प्रकरणों में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन रहते हुए पदोन्नति आदेश जारी किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त परिपत्र को निरस्त किया जाता है।