CG - महिला तहसीलदार सस्पेंड : राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, इस मामले में तहसीलदार पर गिरी गाज, देखें आदेश....

Women Tahsildar Suspended Chhattisgarh government issued order

CG - महिला तहसीलदार सस्पेंड : राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, इस मामले में तहसीलदार पर गिरी गाज, देखें आदेश....
CG - महिला तहसीलदार सस्पेंड : राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, इस मामले में तहसीलदार पर गिरी गाज, देखें आदेश....

Women Tahsildar Suspended

रायपुर। संध्या नामदेव, तहसीलदार मानपुर, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के मुताबिक, संध्या नामदेव, तहसीलदार मानपुर, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के विरूद्ध शिकायत के संबंध में कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का पत्र क्रमांक 9425/वि.लि.1/24, दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक, प्रतिवेदन अनुसार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार "साईड नहीं देने पर तहसीलदार ने कर दी ट्रैक्टर चालक की पिटाई" के संबंध में संध्या नामदेव, तहसीलदार मानपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तद्संबंध में संध्या नामदेव, तहसीलदार द्वारा उल्लेख किया कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार अनुसार प्रार्थी तरूण मंडावी के द्वारा की गई शिकायत पूर्णतः गलत व निराधार है।

जारी आदेश के मुताबिक, कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी द्वारा अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि उक्त ट्रेक्टर को तहसीलदार मानपुर के कहने पर ही मानपुर थाने में ले जाया गया। तहसीलदार द्वारा बिना किसी विधिवत जांच पड़ताल किये एवं संबंधित वाहन चालक का पक्ष सुने बिना ही वाहन को थाने में भेजा गया, यदि तहसीलदार को किसी गंभीर घटना होने की आशंका थी तो तत्काल अपने उच्चाधिकारी को अवगत कराना था, जो कि उनके द्वारा नहीं कराया गया।

जारी आदेश के मुताबिक, इस प्रकार बिना किसी विधिसम्मत जांच पड़ताल के एवं उच्चाधिकारियों को अवगत कराये बिना वाहन को जप्त कर थाने में खड़े करवाने की कार्यवाही नियमों के विपरीत है। उनके द्वारा संध्या नामदेव, तहसीलदार का उत्तर समाधानकारक नहीं पाए जाने के कारण इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई है।

जारी आदेश के मुताबिक, संध्या नामदेव, तहसीलदार की उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 नियम (3) के विपरीत है। अतः राज्य शासन एतद्वारा संध्या नामदेव, तहसीलदार, मानपुर, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

निलंबन अवधि में संध्या नामदेव का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में संध्या नामदेव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।