JCCJ प्रवक्ता का बड़ा बयान: पुलिस के नाक के नीचे गली गली में बिक रहा हैं गांजा.... युवाओँ को गंजेड़ी बनाने तैयारी.... NDPS एक्ट 1985 का खुलेआम हो रहा है उल्लंघन..... कह दी ये बड़ी बात......

JCCJ प्रवक्ता का बड़ा बयान: पुलिस के नाक के नीचे गली गली में बिक रहा हैं गांजा.... युवाओँ को गंजेड़ी बनाने तैयारी.... NDPS एक्ट 1985 का खुलेआम हो रहा है उल्लंघन..... कह दी ये बड़ी बात......

 


 


 

 

रायपुर,छत्तीसगढ़ दिनांक 19 सितंबर 2021। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के मुख्य प्रवक्ता, अधिवक्ता भगवानू नायक  ने राजधानी के गली-गली में आसानी से खतरनाक नशा मनः प्रभावी पदार्थ गांजा की बिक्री पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा नशा परिवार और समाज के लिए घातक है जिस प्रकार राजधानी के गली मोहल्ले में गांजा और नशीला पदार्थ की बिक्री की जा रही है उससे युवाओं को गंजेड़ी बनाने की तैयारी की जा रही है, नशे में डूबे युवा आज आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपराध कर रहे है, शहर में बढ़ते हुए अपराध का एक बड़ा कारण नशा भी है। गांजे का नशा कर युवा पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे है, उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, मानसिक अवसाद  और मंद बुद्धि होने से घर परिवार और समाज मे दुष्प्रभाव पड़ रहा है । पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद राजधानी में पुलिस के नाक के नीचे गांजा बिक रहा है और एनडीपीएस एक्ट 1985 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। 

 

 


भगवानू नायक ने कहा अभी तक घर परिवार मोहल्ले के लोग शराब से परेशान थे लेकिन अब शराब के साथ ही शहर में नशे की कई वैरायटी आ  गई है, अवैध रूप से सूखा नशा का व्यापार फल फूल रहा है जिससे युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रहे है । आखिर  राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार गांजा व्यापार के सूत्र धार, उत्पादक तक क्यूँ नहीं पहुंच पा रही है ? क्या कारण है कि ओडिशा और आंध्रप्रदेश से निकलने वाले करोड़ों रुपया के गांजे को कई बार छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया है फिर भी सरकारें अवैध रूप से गांजे की खेती करने वाले तक क्यूँ नहीं पंहुच पा रही है ?  क्यूँ समाज के युवाओं को नशे में धकेल कर खोखला किया जा रहा है और उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा  ?

 

 

भगवानू नायक ने कहा भारत में गांजा   पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।सन 1985 में भारत रत्न तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) एक्ट लागू किया था । इस एक्ट के तहत गांजे को प्रतिबंधित कर दिया गया है फिर गांजे का व्यापार बड़े स्तर में चल रहा है।