Vijay Mallya को जेल: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की सजा... इस मामले में SC ने सुनाया बड़ा फैसला... जुर्माना भी....

Fugitive Businessman Vijay Mallya, Supreme Court Decision  Vijay Mallya Case: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. SC ने विजय माल्या को 4 महीने की जेल की सजा सुना दी है. साथ ही 2 हजार रुपये का भी जुर्माना चुकाने का आदेश दिया. भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी. इसके अलावा सख्त रूप से विजय माल्या को ये भी आदेश दिए गए कि विदेश में ट्रांसफर किए 40 मिलियल डॉलर 4 हफ्ते में चुकाए जाएं.

Vijay Mallya को जेल: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की सजा... इस मामले में SC ने सुनाया बड़ा फैसला... जुर्माना भी....
Vijay Mallya को जेल: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की सजा... इस मामले में SC ने सुनाया बड़ा फैसला... जुर्माना भी....

Fugitive Businessman Vijay Mallya, Supreme Court Decision 

 

Vijay Mallya Case: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. SC ने विजय माल्या को 4 महीने की जेल की सजा सुना दी है. साथ ही 2 हजार रुपये का भी जुर्माना चुकाने का आदेश दिया. भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी. इसके अलावा सख्त रूप से विजय माल्या को ये भी आदेश दिए गए कि विदेश में ट्रांसफर किए 40 मिलियल डॉलर 4 हफ्ते में चुकाए जाएं.

 

साथ ही ये भी कहा कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि न्यायपालिका की महिमा और मर्यादा को बरकरार रखने के लिए माल्या को पर्याप्त सजा देनी होगी. कोर्ट ने कहा कि अगर माल्या ने दो हजार रुपये का जुर्माना नहीं दिया तो सजा दो महीने और बढ़ेगी. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि माल्या चार सप्ताह के भीतर ब्याज के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर वापस जमा करे. ऐसा करने में विफल रहने पर माल्या की संपत्तियों की कुर्की की जाएगी. 

 

कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अफसर कुर्की की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसने माल्या को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के कई अवसर दिए हैं और पिछले साल 30 नवंबर को विशेष निर्देश दिए थे. भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ ने शीर्ष कोर्ट का रुख किया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि माल्या 9 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के ऋण के पुनर्भुगतान पर अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है.