Employees के लिए जरूरी खबर, सरकार ने जारी किया आदेश, बकाया एरियर्स भुगतान करने के निर्देश, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी, देखें आदेश.....

employees news, government issued order, instructions to pay outstanding arrears, salary will increase in account रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम / मंडल / आयोग / अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत बकाया वेतन का भुगतान करने कहा गया है।

Employees के लिए जरूरी खबर, सरकार ने जारी किया आदेश, बकाया एरियर्स भुगतान करने के निर्देश, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी, देखें आदेश.....
Employees के लिए जरूरी खबर, सरकार ने जारी किया आदेश, बकाया एरियर्स भुगतान करने के निर्देश, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी, देखें आदेश.....

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम / मंडल / आयोग / अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत बकाया वेतन का भुगतान करने कहा गया है।

जारी आदेश के मुताबिक, राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम / मंडल / आयोग / अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 लागू किया गया है तथा दिनांक 01.07.2018 से नियमित भुगतान किया जाकर 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2018 तक 30 माह के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में पृथक निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है।

 

जारी आदेश के मुताबिक, राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम / मंडल / आयोग / अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 30 जून 2018 की अवधि के बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स का 6 समान वार्षिक किश्तों में नगद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। वित्त निर्देश 53 / 2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में माह जनवरी, 2016 से मई. 2016 तक, वित्त निर्देश 22 / 2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में जून, 2016 से अक्टूबर, 2016 तक, वित्त निर्देश 17/2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में माह नवम्बर, 2016 से मार्च, 2017 तक तथा वित्त निर्देश 33 / 2021 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में माह अप्रैल 2017 से अगस्त, 2017 तक के बकाया वेतन का भुगतान हेतु आदेश जारी किया गया है।

 

जारी आदेश के मुताबिक, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पांचवे किश्त के रूप में माह सितम्बर, 2017 से जनवरी, 2018 तक के बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। शेष किश्त के भुगतान के संबंध में यथासमय आदेश प्रसारित किया जाएगा।