दिल्ली हाई कोर्ट : एक पुलिस कर्मी के खिलाफ दर्ज मामले पर आठ साल में रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाई.
Delhi High Court: The court reprimanded the Delhi Police for not filing a report




NBL, 29/05/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. Delhi High Court: The court reprimanded the Delhi Police for not filing a report in eight years on the case registered against a police personnel.
दिल्ली हाई कोर्ट: ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को एक पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज आठ साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, पढ़े विस्तार से...
कोर्ट ने पुलिस की ओर से दाखिल उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें एफआइआर रद करने की मांग की गई थी। वर्ष 2014 में निचली अदालत के आदेश पर पुलिसकर्मी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति आशा मेनन ने जांच अधिकारी को तीन महीने के भीतर मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
आदेश में कहा गया है, ऐसा लग रहा है कि आवेदक खुद एक पुलिसकर्मी है ऐसे में वह जांच को रोकने में सफल रहा है और न्याय में देरी का प्रयास कर रहा है। कोर्ट इसकी अनुमति नहीं दे सकता। पीठ ने कहा, वर्ष 2014 में शिकायत के बावजूद कुछ नहीं हुआ। आठ साल बीत जाने के बाद भी आज तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया।
देश के एक आम नागरिक को पुलिस की जानबूझकर की गई निष्कि्रयता के लिए कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? इस देश का प्रत्येक नागरिक कानून के संरक्षण का हकदार है। मामला नंद नगरी थाने से जुडा है जहां एक पुलिसकर्मी पर संपत्ति के विवाद में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट से एफआइआर रद की करने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति...
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति दे दी है। कोर्ट भाजपा नेता छैल बिहारी की आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। छैल बिहारी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन समेत पांच आप नेताओं ने एमसीडी पर 2700 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का गलत आरोप लगाया है, जिससे एमसीडी व भाजपा नेताओं की छवि खराब हुई है।
उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि कोर्ट आप नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दे। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी विधि गुप्ता आनंद ने शनिवार को सत्येंद्र जैन के पासपोर्ट के नवीनीकरण के आवेदन को स्वीकार कर लिया। इससे पहले कोर्ट ने सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया, जिसमें सभी को अगली सुनवाई पर दो जुलाई को कोर्ट में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया है।