CG- 10 दिन की छुट्टी BREAKING: अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा 10 दिवस का अर्जित अवकाश... इन कर्मचारी-अधिकारियों को मिलेगा लाभ... देखें आदेश.....
Chhattisgarh Officers-employees will get 10 days earned leave




Chhattisgarh, Officers-employees will get 10 days earned leave
रायपुर। छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों को विशेष अर्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में आदेश जारी किया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ समस्त श्रेणी के कर्मचारियों को 10 दिवस के अतिरिक्त अर्जित अवकाश की सुविधा देय है।
कहा गया है की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 प्रभावशील होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ समस्त श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष में 10 दिन के अतिरिक्त अर्जित अवकाश की पात्रता है अथवा नहीं, के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर से मार्गदर्शन मांगा गया था।
कहा गया है की उक्त संबंध में विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर द्वारा यह सूचित किया गया है कि वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के ज्ञापन दिनांक 19.01.1982 के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को 10 दिवस के अतिरिक्त अर्जित अवकाश की सुविधा देय है।