CG ब्रेकिंग: स्थानीय निवासियों की परिभाषा का निर्धारण... स्थानीय निवासी सर्टिफिकेट के लिए नियम हुए सख्त... राज्य के बाहर के लोग लाभ न उठा सके इसलिए उठाया ये कदम.... देखें GAD द्वारा जारी नई गाइडलाइन.....
Chhattisgarh Determination of definition of local residents, Rules for local resident certificate tightened, new guideline issued by GAD रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानीय निवासियों की परिभाषा के निर्धारण के लिए आदेश जारी किया है। "स्थानीय निवासियों" की परिभाषा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए है तथा उक्त निर्देश में समय-समय पर संशोधन भी किये गये है। शासन के ध्यान में यह बात भी आई है कि अस्थाई स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाने की वर्तमान प्रचलित नियमों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश के बाहर के व्यक्ति छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाकर अनावश्यक लाभ न ले सके।




Chhattisgarh Determination of definition of local residents, Rules for local resident certificate tightened, new guideline issued by GAD
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानीय निवासियों की परिभाषा के निर्धारण के लिए आदेश जारी किया है। "स्थानीय निवासियों" की परिभाषा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए है तथा उक्त निर्देश में समय-समय पर संशोधन भी किये गये है। शासन के ध्यान में यह बात भी आई है कि अस्थाई स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाने की वर्तमान प्रचलित नियमों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश के बाहर के व्यक्ति छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाकर अनावश्यक लाभ न ले सके।
यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा के स्थान पर पहली चौथी पाचवी परीक्षा। यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इन्टर मीडिएट हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो ही कक्षा की परीक्षा के स्थान पर पहली, चौथी पांचवी परीक्षा। अन्य मामलों में पहली चौथी 5वीं कक्षा की परीक्षा।