CG Job: PM आवास योजना अंतर्गत आवास समन्वयक, लेखापाल और तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर भर्तियां, सैलेरी 51 हजार तक, जल्द करें आवेदन
CG Job, Recruitment for the vacant posts of Housing Coordinator, Accountant and Technical Assistant under PM Housing Scheme, Salary up to 51 thousand




CG Job
कोरिया: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण/आवास समन्वयक-01, तकनीकी सहायक-01 तथा लेखापाल के 01 स्वीकृत संविदा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 10 अक्टूबर कार्यालयीन समय सायं 05ः00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।
आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा। प्रशिक्षण/आवास समन्वयक, तकनीकी सहायक तथा लेखापाल (संविदा) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन पत्र प्रारूप कोरिया वेबसाइट पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है। अन्य जानकारी के जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।
आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे। आयु की गणना 01 सितंबर 2024 के आधार पर की जावेगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से दिनांक 10.10.2024 को सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा। संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होगी। संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।