CG - एनडीपीएस एक्ट के अंतरगत सभी तीन अरोपियों को 10 साल की सजा हुई : आरोपियों के कब्जे से कार से परिवहन करते हुए 30 कि.ग्रा. गांजा जप्त किया गया था...

CG - एनडीपीएस एक्ट के अंतरगत सभी तीन अरोपियों को 10 साल की सजा हुई : आरोपियों के कब्जे से कार से परिवहन करते हुए 30 कि.ग्रा. गांजा जप्त किया गया था...
CG - एनडीपीएस एक्ट के अंतरगत सभी तीन अरोपियों को 10 साल की सजा हुई : आरोपियों के कब्जे से कार से परिवहन करते हुए 30 कि.ग्रा. गांजा जप्त किया गया था...

अपराध क्रमांक 179/2022 धारा 20 (ख) (ii) (ग) एनडीपीएस एक्ट के अंतरगत सभी तीन अरोपियों को 10 साल की सजा हुई

आरोपियों के कब्जे से कार से परिवहन करते हुए 30 कि.ग्रा. गांजा जप्त किया गया था

माननीय न्यायालय  -  न्यायाधीश एन.  डी.  पी. एस. एक्ट, जगदलपुर के द्वारा सुनाई सजा 

बस्तर : थाना नागरनार अंतरगत आरोपी अनुराग सिंह पिता महेंद्र सिंह, शेखर सिंह पिता विजय बहादुर सिंह और मकसूद खान पिता अब्बास खान के संयुक्त कब्जे से 30 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा कार में रखकर अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने से दिनांक 20.9.2022 को जब्त किया गया था और थाना नगरनार में अपराध क्रंमाक 179/2022 धारा 20 (ख) (ii) (ग) एनडीपीएस एक्ट के अंतरगत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

विवेचना पूर्ण होने के बाद माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिसमें मननीय न्यायालय द्वार सभी दस्तवेजो और सबूत के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया गया और उनको 10 वर्ष  का सश्रम कारावास एवं 1,00,000 /- रू जुर्माना से दण्डित किया गया।