चेक अनादरण के मामले में आरोपी को किया दोषमुक्त

चेक अनादरण के मामले में आरोपी को किया दोषमुक्त

भीलवाड़ा। चेक अनादरण के अपराध के एक मामले में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में  आरोपी अनिल लालवानी को दोषमुक्त घोषित किया गया।मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी मेसर्स एस पी फुटवियर के प्रोपराइटर शांतिप्रकाश मोहता की ओर से एक परिवाद श्याम सुंदर बांगड़ ने सक्षम न्यायालय में पेश किया, जिसमे अभियुक्त अनिल लालवानी द्वारा फुटवियर माल उधार क्रय किया जाना बताकर, माल की बकाया राशि 1,92,500 रुपये बताते हुए भुगतान हेतु 1,92,500 रुपये की अदायगी हेतु 2 चैक फर्म के पक्ष में अभियुक्त द्वारा निष्पादित किया जाना बताकर दोनों चैक दिनांक-13 जून 2017 को फंड्स इनसफ़ीसिएंट के पृष्ठांकन से अनादरित होना बताकर बिना भुगतान वापस परिवादी को प्राप्त हो जाने से व बावजूद सूचनापत्र चैको की राशि अभियुक्त द्वारा परिवादी को भुगतान नही करने से परिवादी की ओर से परिवाद सक्षम न्यायालय में दिनांक 25 जुलाई 2017 को पेश किया गया। अभियुक्त की ओर से मामले में पैरवी अधिवक्ता रमेश चंद शर्मा, मनोहर लालवानी, पीरू सिंह गौड़, रवि गोरानी ने की व आरोपी की ओर से मौखिक व दस्तावेजी प्रतिरक्षा बचाव में पेश की। मामले में बाद विचरण न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एन आई एक्ट प्रकरण संख्या 4 भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 21/10/2021 को पारित निर्णय में  अपराध धारा 138 एन आई एक्ट के अपराध प्रमाणित नही होने से व अभियुक्त द्वारा बचाव में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी अनिल लालवानी को दोषमुक्त घोषित किया गया है।