CG- गरीबों के अनाज की कालाबाजारी: PDS चावल के अवैध परिवहन पर कार्यवाही, 45 क्विंटल चावल जप्त, वाहन मालिक और चालक पर FIR दर्ज.....
Chhattisgarh Black marketing News, Action on illegal transportation of PDS rice, 45 quintals of rice seized, FIR lodged against vehicle owner and driver कोरबा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाले चावल की अवैध परिवहन पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है। वाहन मालिक किशन गोयल और वाहन चालक चेतन यादव पर एफआईआर दर्ज किया गया है। राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने शासकीय चावल के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 90 बोरी चावल जप्त किया है। फोर्टीफाइड युक्त चावल प्लास्टिक बोरी में 50 किलो भरती का पाया गया है। चावल का कुल वजन 45 क्विंटल है।




Chhattisgarh Black marketing News, Action on illegal transportation of PDS rice, 45 quintals of rice seized, FIR lodged against vehicle owner and driver
कोरबा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाले चावल की अवैध परिवहन पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है। वाहन मालिक किशन गोयल और वाहन चालक चेतन यादव पर एफआईआर दर्ज किया गया है। राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने शासकीय चावल के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 90 बोरी चावल जप्त किया है। फोर्टीफाइड युक्त चावल प्लास्टिक बोरी में 50 किलो भरती का पाया गया है। चावल का कुल वजन 45 क्विंटल है।
पीडीएस चावल के अवैध खरीदी बिक्री करते पाए जाने पर चावल मालिक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। एसडीएम कोरबा सीमा पात्रे ने बताया की रविवार को सुबह 10.00 बजे गौ माता चौक के पास आकस्मिक जांच के दौरान वाहन क्रमांक सी.जी. 12 बी.जी. 4173 की जांच तहसीलदार मुकेश देवांगन और खाद्य निरीक्षक उर्मिला गुप्ता की टीम द्वारा की गई। वाहन में लोड चावल के संबंध में वाहन चालक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा चावल परिवहन बाबत् कोई बिल बीजक अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नही की गई, और न ही वाहन चालक के पास होना पाया गया।
वाहन में लोड सभी चावल प्लास्टिक के बोरी में भरा पाया गया उक्त बोरी में किसी भी चावल विक्रेता का नाम अंकित नहीं होना पाया गया। चावल का परिवहन संदेहास्पद पाये जाने पर उक्त वाहन को अग्रिम जांच के लिए कलेक्टर परिसर में लाकर खड़ी की गई। उक्त वाहन में कुल 90 बोरी चावल भरती प्रति बोरी 50 किलो कुल वजन 45.00 क्विं. होना पाया गया। जांच के दौरान चावल मालिक एवं वाहन मालिक किशन गोयल मौके पर उपस्थित हुए उनके द्वारा चावल कय विक्रय का बिल प्रस्तुत किया गया।
वाहन में लोड चावल के परीक्षण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम के गुणवत्ता निरीक्षक रविन्द्र कुमार रामटेके के द्वारा सभी बोरो से चावल के नमूने लिये गये तीन नमूना 1-1 किलो चावल का तैयार कर सेम्पल पर्ची हस्ताक्षरयुक्त तीनों थैलियों डालकर सील बंद किया गया। मौके पर चावल मालिक किशन गोयल के द्वारा प्रस्तुत चावल खरीदी बिल एवं बिकी बिल घटना उपरान्त प्रस्तुत की गई है। उक्त बिल वाहन के साथ चावल परिवहन के दौरान वाहन नहीं पाया गया।
परिवहन किये जा रहे चावल में किसी भी चावल विक्रेता की पहचान उल्लेखित नहीं है। चावल विक्रेता फर्म किशन गोयल के द्वारा जारी बिल में मुबारक ट्रेड मार्क का चावल बिकी करने का चिन्हांकित है, जबकि वाहन में परिवहन किया जा रहा चावल के प्लास्टिक बोरे में उक्त फर्म के नाम का कोई पहचान अंकित नहीं है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि किशन गोयल के द्वारा चावल की अवैध खरीदी एवं बिक्री का कार्य अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से किया जाता है।
चावल मालिक किशन गोयल ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वह चावल का व्यापारी है उनके द्वारा वाहन क्रमांक सी.जी. 12 बी. जी. 4173 में 90 बोरी चावल स्वयं के वाहन में अपने गोदाम से लोड कराकर सरगबुंदिया भेजा जा रहा था। तथा वाहन के साथ चावल परिवहन बाबत् कोई कागजात वाहन चालक को नहीं दी गई। एसडीएम कोरबा ने बताया की जांच दल के प्रतिवेदन अनुसार उक्त वाहन में परिवहन किये जा रहे चावल के सील नमूने को तहसील कार्यालय में तहसीलदार मुकेश देवांगन, नायब तहसीलदार लकेश्वर सिदार की उपस्थिति में तकनीकि सहायक रविन्द्र रामटेके के द्वारा परीक्षण किया गया।
परीक्षण रिपोर्ट अनुसार अरवा चावल में 0.5 प्रतिशत फोर्टीफाइड चावल (एफ. आर. के.) मिक्स होना पाया गया। फोर्टीफाइड युक्त अरवा चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाला चावल है। मौका जांच पंचनामा एवं वाहन में लोड चावल के परीक्षण रिर्पोट के आधार पर यह प्रमाणित पाया गया कि वाहन में परिवहन किया जा रहा चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया गया चावल है। किशन गोयल चावल व्यापारी के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये गये चावल की खरीदी कर अवैध बिक्री करने का कृत्य किया है।
किशन गोयल के द्वारा प्रस्तुत किये गये चावल खरीदी एवं बिकी बिल में एफ. आर. के. चावल का उल्लेख नहीं है जबकि परिवहन किया जा रहा चावल में एफ. आर. के. मिला हुआ चावल है। जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाने वाला चावल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत राशनकार्ड धारियों को प्रदाय चावल अहस्तांतरणीय है। जिसका विक्रय अन्य व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है।
फलस्वरूप वाहन चालक से गवाहों के समक्ष वाहन॑मय लोड चावल को जप्त कर पुलिस थाना सिटी कोतवाली की अभिरक्षा में दी गई। चावल व्यापारी किशन गोयल पिता केवलराम जी गोयल उम्र 40 वर्ष निवासी अग्रोहा मार्ग कोरबा एवं उनके चालक चेतन यादव के द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 सहपठित छ0ग0सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश - 2016) के खण्ड 5 के उपखण्ड (29) का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। एसडीएम कोरबा ने बताया की सरकारी अवैध चावल के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर चावल मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।