Employees Retirement Age : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 करने पर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश…
कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। हाई कोर्ट द्वारा सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। वहीं निगम के कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट फैसला सुनाया है।




Employees Retirement Age
नया भारत डेस्क : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। रिटायरमेंट उम्र में वृद्धि को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के साथ ही स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि 60 से बढ़कर 62 की जाएगी।
सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया
दरअसल आंध्र प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने माना है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के आदेश सरकार से संबंध निगम और सोसाइटी में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने निगम में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष करने के एक न्यायाधीश के फैसले को भी रद्द कर दिया है। एपी पब्लिक एंप्लॉयमेंट 1984 में स्पष्ट किया गया कि केवल सार्वजनिक सेवा के तहत नियुक्त कर्मचारी और सीधे सरकारी मामलों से जुड़े हुए सहित समेकित निधि से वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष की जाएगी।
एकल न्यायलय का फैसला- सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के निर्देश
पिछले साल एपी एजुकेशन वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारी और अन्य निगम के कर्मचारियों द्वारा वार्षिक वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की गई थी। एकल न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की। पिछले साल सितंबर में फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाएगी।(Employees Retirement Age)
वकीलों ने दी दलील
आदेशों को चुनौती देते हुए APEWDC के एमडी और स्कूली शिक्षा के प्रमुख ने दिसंबर में अपील दायर की। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एस. श्रीराम ने दलील देते हुए कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का आदेश केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि कुछ निगम द्वारा सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ही सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है, जो अवैध है।
वही याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ताओं ने कहा कि निगम में कार्यरत कर्मचारी सरकारी नियंत्रण में काम कर रहे हैं। इसलिए उनपर अभी 62 साल की सेवानिवृत्ति आयु लागू नहीं होती है। जिस पर जानकारी देते हुए बताया गया कि निगम और सोसाइटी के कर्मचारियों की सेवा नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नहीं बनाए गए हैं। उनके विशेष सेवा नियम है। ऐसे में सेवानिवृत्ति आयु में प्राधिकृत अधिकारी निगम के कर्मचारी की नियुक्ति करेगा। वेतन भी निगम ही देगा। वही संचित निधि से वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।(Employees Retirement Age)
ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि निगम के कर्मचारी एपी पब्लिक एंप्लॉयमेंट एक्ट 1984 के तहत मिलने वाले लाभ पाने के लिए अपात्र रहेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष नहीं होगी।(Employees Retirement Age)