Women Employees News: सरकार का बड़ा फैसला.... शाम 7 से सुबह 6 तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं करा सकते.... सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में नियम लागू.... इन 9 नियमों को जान लेना जरूरी.... पढ़िए महिला कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर.....

govt's new rule, No duty for women from 7 pm till 6 am without their consent, government's order for women employees, No night shift without consent, free food, transportation must Uttar Pradesh News, Women Security In UP: उत्तरप्रदेश में सरकारी या निजी सेक्टर में महिला स्टाफ की शाम 7 से सुबह 6 के बीच ड्यूटी नहीं लगा सकते। महिला की लिखित सहमति के बाद ड्यूटी लगाने के बाद भी लाने-ले-जाने की व्यवस्था करनी होगी। महिला की अनुमति के बिना ड्यूटी लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें भी यह शर्त होगी कि न्यूनतम चार महिला स्टाफ मौजूद होने पर ही शाम 7 के बाद ड्यूटी लगाई जाएगी। यदि कोई महिला ड्यूटी करने से मना करती है तो उसे निकाला नहीं जा सकेगा। 

Women Employees News: सरकार का बड़ा फैसला.... शाम 7 से सुबह 6 तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं करा सकते.... सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में नियम लागू.... इन 9 नियमों को जान लेना जरूरी.... पढ़िए महिला कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर.....
Women Employees News: सरकार का बड़ा फैसला.... शाम 7 से सुबह 6 तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं करा सकते.... सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में नियम लागू.... इन 9 नियमों को जान लेना जरूरी.... पढ़िए महिला कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर.....

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Uttar Pradesh News, Women Security In UP: उत्तरप्रदेश में सरकारी या निजी सेक्टर में महिला स्टाफ की शाम 7 से सुबह 6 के बीच ड्यूटी नहीं लगा सकते। महिला की लिखित सहमति के बाद ड्यूटी लगाने के बाद भी लाने-ले-जाने की व्यवस्था करनी होगी। महिला की अनुमति के बिना ड्यूटी लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें भी यह शर्त होगी कि न्यूनतम चार महिला स्टाफ मौजूद होने पर ही शाम 7 के बाद ड्यूटी लगाई जाएगी। यदि कोई महिला ड्यूटी करने से मना करती है तो उसे निकाला नहीं जा सकेगा। 

 

यदि कोई महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती है और उसे जबरन बुलाया जा रहा है तो सरकार की तरफ से कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला कर्मचारियों को लेकर बड़े बदलाव करने जा रही है। अब सरकार के नियमों के आगे कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार की तरफ से बताया गया कि राज्य के सभी कारखानों में महिला कर्मचारियों के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह छूट प्रदान की गई है। इनमें शर्तें और कुछ प्रतिबंध जारी किए गए हैं…

 

1. किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

 

2. यदि कोई महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने से इनकार करती है तो कंपनी उसको नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकती है।

 

3. यदि कोई महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बीच कंपनी में काम करती है तो मैनेजमेंट को उसके आने और जाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा देनी होगी।

 

4. यदि कोई महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बीच कंपनी में काम करती है तो उसके फ्री खाने की व्यवस्था मैनेजमेंट को करनी होगी।

 

5. यदि कोई महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 से पहले काम पर रहती है तो काम के दरम्यान और आने-जाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया करवानी होगी।

 

6. महिलाओं के लिए कंपनियां वर्क प्लेस के पास टॉयलेट, वॉशरूम, चेंजिंग रूम, पानी पीने की सुविधा और लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी।

 

7. शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ड्यूटी के दौरान कम से कम चार महिला कर्मचारियों को एक साथ रखना जरूरी होगा। यानी अकेली किसी महिला कर्मचारी को ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है।

 

8. कंपनी महिला कर्मचारियों की ड्यूटी के संबंध में प्रस्तावित व्यवस्था की सूचना संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक को देगा। इसका अधिकतम सात दिन में सत्यापन किया जाएगा।

 

9. कंपनी संबंधित क्षेत्र के फैक्ट्री निरीक्षक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य माध्यम से मासिक रिपोर्ट भेजेगी।

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