Lockdown बड़ी खबर: 2 अगस्त तक बढ़ाया गया Lockdown.... यहां सरकार ने किया लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान.... इन सेवाओं को रहेगी छूट.... जानें क्या है नई गाइडलाइन्स......

Lockdown बड़ी खबर:  2 अगस्त तक बढ़ाया गया Lockdown.... यहां सरकार ने किया लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान.... इन सेवाओं को रहेगी छूट.... जानें क्या है नई गाइडलाइन्स......


डेस्क। हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। हरियाणा में लगातार घटते काेरोना संक्रमण के बावजूद राज्य सरकार एहतियात के तौर पर यह लाकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया है। अब प्रदेश में दो अगस्त तक दिन में लाकडाउन जारी रहेगा। इसके साथ ही पूरे राज्य में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने लाकडाउन को लेकर गाइडलाइन्स भी जारी किए हैं।

 

 

माल और होटलों से बाहर स्थित रेस्तरां सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कहा है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जा सकेंगी। पहले की तरह दुकानों को सुबह नौ बजे और माल को सुबह दस बजे से लेकर शाम आठ बजे तक खोलने की अनुमति है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब विवाह व अंतिम संस्कार क्रिया में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। 

 

 

खेल गतिविधियों के लिए स्टेडियम पहले ही खोले जा चुके हैं। कारपोरेट कार्यालयों को 100 फीसद हाजिरी के साथ खोलने की अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन इनमें कोरोना से बचाव के नियमों का पालन जरूरी है। 

 

देखें गाइडलाइन्स

 

लाकडाउन अब दो अगस्त तक लागू रहेगा। 
लोगों के लिए मास्क पहनना व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य।
रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू। 
माल और होटलों में रेस्तरां 50 फीसद क्षमता से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। 
माल और होटलों के बाहर स्थित रेस्तरां सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। 
दुकानें सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी। 
विवाह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हाे सकेंगे। 
शिक्षण संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जा सकेंगी।

 

राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ‘‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का विस्तार एक सप्ताह और, 26 जुलाई (सुबह पांच बजे से) से 2 अगस्त (सुबह पांच बजे तक) तक किया गया है।’’ दुकानों, मॉल, रेस्तरां,धार्मिक स्थल, कॉरपोरेट कार्यालय को लॉकडाउन में पूर्व में दी गई ढील जारी रहेगी। शादी, दाह संस्कार और खुले में लोगों के समागम करने की छूट भी पहले की तरह रहेगी।