JE गिरफ्तार CG ब्रेकिंग: बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार.... JE के खिलाफ ये है गंभीर आरोप.... कारनामे जान रह जाएंगे दंग…....




गरियाबंद। तत्कालिक कनिष्ठ यंत्री के विरूद्ध 4,36,475 रूपयें का धोखाधड़ी करने का आरोप है। देवभोग पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अमलीपदर के तत्कालिक कनिष्ठ यंत्री अनिल नामदेव को गिरफ्तार किया है। कार्यपालन यंत्री गरियाबंद बीपी जयसवाल के द्वारा पेट्रोल पंप छैलडोंगरी में अवैध विघुत कनेक्शन दियें जानें के संबंध में जांच करने बाबत आदेशित करने पर प्रार्थी विनोद कुमार तिवारी अपने कनिष्ठ यंत्री शैलेन्द्र चंद्र कुसुम के साथ जाकर संबंधित पेट्रोल पंप में दियें गयें विघुत कनेक्शन के संबंध में जांच किए।
तब पाया गया कि पेट्रोल पंप मालिक जागेश्वर सिन्हा, लाईन विस्तार एंव ट्रांसफार्मर लगानें के कार्य का प्राक्कलन राशि का भुगतान नही किया है और कनिष्ठ यंत्री अनिल कुमार नामदेव से मिली भगत कर अवैध रूप से लाईन, ट्रांसफार्मर एंव मीटर लगवाकर कनेक्श्न लेने का अवैध कार्य किया है। नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक उक्त कार्य में ठेकेदार अभिमन्यु साहु द्वारा इस कार्य की निविदा आदेश नही होने के बाद भी लाईन व ट्रांसफार्मर लगानें का कार्य कनिष्ठ यंत्री के मौखिक आदेश पर किया गया है।
उक्त कार्यवाही द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूश्न कंपनी लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी कर 436475.00 रूपये का नुकसान पहॅुचाया गया। जिस पर 01- अनिल कुमार नामदेव तत्कालीन, कनिष्ठ यंत्री, छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. वितरण केन्द्र अमलीपदर एंव वर्तमान कनिष्ठ यंत्री, छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. वितरण केन्द्र बेमेतरा(ग्रामीण), 02- जागेश्वर सिन्हा पिता ललित सिन्हा, मेसर्स तन्मय फ्यूल्स, ग्राम छैलडोंगरी, जिला गरियाबंद, 03- अभिमन्यु साहू, प्रो. मेसर्स. साहू इन्टर प्राईजेस महासमुंद, पता वार्ड नंबर 06 नवापारा, महालक्ष्मी निवास के पास महासमुंद के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करने के संबंध में एक लिखित आवेदन मय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
जिस पर अपराध धारा 420,409,34 भादवि0 एंव 138(1)(ग) विघुत अधिनियम का अपराध होना पायें जानें पर थाना देवभोग में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था कि प्रकरण के आरोपी 01.जागेश्वर सिन्हा 02. अभिमन्यु साहू को दिनांक 23/07/2021 के क्रमश 13/30 व 14/15 बजें गिरफ्तार किया गया। नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक आरोपीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के दियें गयें निर्देश के अनुसार 25,000 - 25,000 रू0 का जमानतनामा आदेश पेश किया।
जिस पर आरोपीगणों को न्यायालय के उपबंध के शर्त पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया तथा प्रकरण के फरार आरोपी अनिल कुमार नामदेव का लगातार पतासाजी किया जा रहा था। पतासाजी के दौरान आरोपी अनिल कुमार नामदेव का मोबाईल टॉवर लोकेशन के आधार पर आज दिनांक 24/09/2021 को थाना प्रभारी निरीक्षक विकास बघेल एंव थाना स्टाफ के आरोपी के मकान ग्राम बेमेतरा में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर धर दबोचा गया। गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।