CG- एक और जिले में लगा नाइट कर्फ्यू: रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग के बाद अब इस जिले में नाइट कर्फ्यू का ऐलान.... स्कूल-आंगनबाड़ी सब बंद.... जिम और थिएटर भी रहेंगे बंद.... जानिए और किस-किस पर लगी पाबंदियां?.... 6 सरल बिंदुओं में समझे क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद…. देखें डिटेल आदेश......




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कोरबा 6 जनवरी 2022। रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के बाद अब कोरबा कलेक्टर ने नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी किया है। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। केवल लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किया जायेगा। सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित समस्त आवासीय संस्थाएं आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। ऑनलाईन मोड में कक्षाएं संचालित रहेंगी। सभी पुस्तकालय, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा घर एवं थियेटर बंद रहेंगे।
सभी जुलूसों, रैलियों सभाओं, सावर्जनिक समारोहों, सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / खेल आदि के सामूहिक आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा। रेस्टोरेंट एवं होटल क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ चालू रखने की अनुमति होगी। 6. सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़ बाजारों, दुकानों आदि में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार एवं उनके कर्मचारियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जावेगी।
कोरबा कलेक्टर ने कहा है की कोरोना वायरस (कोविड-19 ) एवं नये वेरियण्ट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन जारी किया गया है। वर्तमान में कोरोना वायरस के पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना / ओमिकॉन संक्रमण के रोकथाम हेतु यह आदेश प्रसारित करती हूं।