CG:04 माह बाद भी सीईओ जिला पंचायत प्रमाणित शिकायत पर नही कर पाई कार्यवाही.... मामला जिला पंचायत बेमेतरा में.पदस्थ लिपिक का...अब राज्यपाल राष्ट्रपति और पीएमओ के पास होगी शिकायत..क्या है मामला पढिए पूरा खबर
संजू जैन:7000885784
बेमेतरा:शिकायत कर्ता नारद सिंह राजपूत ने विज्ञप्ति के माध्यम से मीडिया को बताया कि चार माह बाद भी सीईओ जिला पंचायत बेमेतरा सहायक ग्रेड 03 गोविंद नामदेव के विरुद्ध किए शिकायत पर कोई कार्यवाही नही कर पाया आरटीआई में जिला पंचायत बेमेतरा ने लिपिक के नियुक्ति संबंधित जो दस्तावेज मुझे उपलब्ध कराया है उसमे नियोक्ता द्वारा नियुक्ति में विज्ञापित नियमो का खुला उलंघन कर सहायक ग्रेड 03 गोविंद नामदेव को अवैधानिक तरीके से 15 अंक का अतिरिक्त लाभ देकर नियुक्ति किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है साक्ष्य,अपराध,अपराधी सारी चीजे जिला पंचायत बेमेतरा में ही मौजूद है फिर भी नियमो के विपरीत नियुक्ति की कार्यवाही में विलम्ब क्यो इस विलम्ब पर अलग से जांच करने की आवश्यकता है मुझे आशंका है सीईओ जिला पंचायत द्वारा लिपिक गोविंद नामदेव को बचाने का प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा पृथक पृथक रूप से मंत्रालय में चीफ सेक्रेटरी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सेक्रेटरी कमिश्नर दुर्ग कलेक्टर बेमेतरा और सीईओ जिला पंचायत बेमेतरा को शिकायत किया गया था तत्सम्बद्ध में समस्त उच्च अधिकारियों ने उचित माध्यम से सीईओ जिला पंचायत बेमेतरा को कार्यवाही कर अपने कार्यालय और शिकायत कर्ता को कृत कार्यवाही से अवगत कराने निर्देशित किया गया था लेकिन कृत कार्यवाही मुझे अब तक प्राप्त नही हुवा है
*नियुक्ति में ये हुई थी अनियमितता*
डीआरडीए के विज्ञापन क्रमांक 878 दिनांक 11 सिंतम्बर 2012 को शीघ्र लेखन का 01 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर 02 पद सहायक ग्रेड 03 का 07 पद हेतु अलग अलग पद के लिए अलग अलग वेतनमान योग्यता कंडिका 04 में विज्ञापित का विज्ञापन जारी हुवा था विज्ञापन में समान पद पर पूर्व में किए कार्यानुभव का लाभ में अलग से अंक दिए जाने का प्रावधान विज्ञापित नियमो में था लेकिन गोविंद नामदेव की नियुक्ति में विज्ञापन के चयन प्रक्रिया कंडिका 01 के पैरा 06 में निर्देशित नियमो का पालन नही किया गया जबकि विज्ञापन में समान पद पर कार्यानुभव का लाभ देने का स्पष्ट उल्लेख है चूंकि गोविंद नामदेव ने अभ्यर्थी के रूप में जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का था और चयन हुवा है सहायक ग्रेड 03 के रूप में है जो चयनित पद के विपरीत है दूसरी बात गोविंद नामदेव ने नवागढ़ जनपद पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में जिस नियुक्ति आदेश को लगाया है उसमे नियुक्ति दिनांक 14 जून 2007 के नियुक्ति आदेश को लगाया है जबकि नवागढ़ का अनुभव प्रमाणपत्र 02 मई 2006 से 06 फरवरी 2012 का लगाया है तो नवागढ़ में नियुक्ति से एक वर्ष पूर्व एडवांस डेट का अनुभव कैसे लगा ये बात जांच अधिकारियों के नजर में क्यो नही आ रही है या बचाने की नीयत से इतनी बड़ी त्रुटि को नजरअंदाज किया जा रहा है विज्ञापित नियमो के विपरीत लगे प्रमाण पत्रों के आधार पर गोविंद नामदेव के फॉर्म को रिजेक्ट हो जाना था लेकिन तत्कालीन चयन समिति ने गोविंद नामदेव पर विशेष कृपा करते हुए अयोग्य और अपात्र अनुभव प्रमाणपत्र में 15 अंक का अतिरिक्त लाभ देकर अवैधानिक तरीके रिजेक्ट फॉर्म को सलेक्ट किया
*अब राज्यपाल राष्ट्रपति और पीएमओ के पास होगी शिकायत*
शिकायत कर्ता नारद सिंह राजपूत ने बताया कि जिले और राज्य के आला ऑफिसर्स को विज्ञापित नियमो के विपरीत नियुक्ति करने की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नही होने की स्थिति में शिकायत पीएमओ,राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास करने के बाद एक समय सीमा उपरांत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अंतिम विकल्प खुला ही है विज्ञापित नियमो में स्पष्ट लिखा है समान कार्यानुभव का लाभ मिलेगा लेकिन गोविंद नामदेव को डाटा एंट्री ऑपरेटर में किए काम का लाभ सहायक ग्रेड 03 की पोस्टिंग में दिया गया जबकि दोनो पद का कार्य और वेतनमान अलग अलग है और ऊपर से कार्यानुभव में जनपद पंचायत नवागढ़ में नियुक्ति के पूर्व के एक वर्ष जिसमे वो काम नही किया उसका भी एडिशनल लाभ दिया गया है
