CG:फर्जी शिक्षाकर्मियों की पुनर्नियुक्ति..सेक्रेटरी विधि विधाई के पास हुई शिकायत.. अधिकारियों को मिला पर्याप्त अवसर चिट्ठी लिखने के अलावा नही हुई कार्यवाही

CG:फर्जी शिक्षाकर्मियों की पुनर्नियुक्ति..सेक्रेटरी विधि विधाई के पास हुई शिकायत.. अधिकारियों को मिला पर्याप्त अवसर चिट्ठी लिखने के अलावा नही हुई कार्यवाही
CG:फर्जी शिक्षाकर्मियों की पुनर्नियुक्ति..सेक्रेटरी विधि विधाई के पास हुई शिकायत.. अधिकारियों को मिला पर्याप्त अवसर चिट्ठी लिखने के अलावा नही हुई कार्यवाही

संजू जैन:7000885784
बेमेतरा:न्यायालयीन आदेश के विरुद्ध पुनर्नियुक्ति करने वाले अधिकारियों एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शिकायत नारद सिंह राजपूत द्वारा की गई बेमेतरा जिले के चारो विकासखण्ड नवागढ़,बेमेतरा,बेरला और साजा में सन 2007 में ब्यापक मात्रा में फर्जी प्रमाणपत्रो के सहारे शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति हुई थी जिसकी जांच तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा ओम प्रकाश चौधरी आई ए एस द्वारा की गई थी जिसमे पूरे जिले में   अनेकों शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति को दोषी पाया गया था बाद में प्रशासनिक लचरता के चलते विधिवत बर्खास्तगी की कार्यवाही नही हो पाई तब से लेकर अब तक बार बार जांच कार्यवाही और न्यायालय आने जाने का कुचक्र चल रहा है नियोक्ताओं द्वारा बार बार न्यायालयीन आर्डर का हवाला देकर फर्जी शिक्षाकर्मियों की न्यायालयीन आर्डर के विपरीत पुनर्नियुक्ति की जा रही है यहाँ यह बताना लाजिमी होगा कि किसी भी  न्यायालय ने फर्जी शिक्षाकर्मियों को निर्दोष नही माना है नियोक्ताओं द्वारा बार बार फर्जीयो को पुनर्नियुक्ति देने  चलते छात्रों को फर्जी शिक्षाकर्मियों द्वारा शैक्षणिक कार्य करवाया जा रहा है जिसके चलते न्यायालयीन ऑर्डर की अवहेलना हो रही है जिले में न्यायालयीन आर्डर के आड़ में पुनर्नियुक्त हुए समस्त शिक्षाकर्मीजो अब संविलयन उपरांत सहायक शिक्षक एल बी हो गए है इनके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही नही होने से न्याय और न्यायालय के प्रति जनमानस में भरोसा कम हो रहा है साथ ही अयोग्य और अपात्र ब्यक्तियो द्वारा शैक्षणिक कार्य कराए जाने से छात्रों का सुनहरा भविष्य भी खराब हो रहा है जिले के समस्त पुनर्नियुक्त फर्जी शिक्षाकर्मियों नियोक्ता और पुनर्नियुक्ति करने वाले दोषी  अधिकारियों के विरुद्ध भी नियमानुसर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई हैvसाथ कलेक्टर बेमेतरा को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि दी गई है 
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*तीन वर्ष पर्याप्त होता है कोई कार्यवाही के लिए मीडिया भी काफी प्रमुखता से इस खबर को उठा रही है डब्लू पी एस 984 ऑफ 2018 रोहणी झा एवं अन्य विरुध्द छत्तीसगढ़ शासन में जो न्यायालयीन आर्डर है उसमे सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जो नीर्देश मिला है ठीक उसके विपरीत पुनर्नियुक्तिया हुई है न्यायालयीन आर्डर की परिपालन कराने के लिए ही चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ शासन को अक्टूबर 2019 में मेरे द्वारा पत्र लिखा गया था बीते तीन वर्षों में दो बार स्मरण पत्र लिखी जा चुकी है मंत्रालय से कार्यवाही के लिए पत्र तो निकलती है बेमेतरा पहुँचकर शिथिल हो जाती है चूंकि मामला विधि विभाग से संबंधित है इसलिए उनको भी पत्र लिखना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में मेरा बहुप्रतीक्षित याचिका तैयार ही है जो नवम्बर 2022 के अंतिम सप्ताह तक स्टैंड हो जाएगी*

नारद सिंह राजपूत