CG BEMETARA:दुष्कर्म के आरोपी को बीस-बीस वर्ष कठोर कारावास...आरोपी देवकर चौकी क्षेत्र का...पढिए पूरा खबर




संजू जैन:7000885784
बेमेतरा :अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि , दिनांक 20.09.2019 को पीड़िता के पिता ने चौकी देवकर आकर इस आशय की शिकायत दर्ज कराई , कि विगत कुछ दिनों से पीड़िता को चुपचाप रहने और परेशान देखने के संबंध में , जब पीड़िता से पूछताछ की गई तो उसने रोते हुये बताया कि उनके गांव के पड़ोस में भागवत कथा सुनने के दौरान अभियुक्त से उसका परिचय हुआ था । पीड़िता ने बताया कि उसे अभियुक्त ने दिनांक 07.05.2019 को देवकर , साजा तिराहा के पास बुलाया और बहला फुसलाकर अपनी मोटर सायकल से धमधा कॉलेज के पास ले जाकर अपने दोस्त का परिचय पीड़िता से कराया और उसे पीड़िता का टिकटॉक विडियो बनाने के लिए कहा , किन्तु जब पीड़िता ने मना किया , तो उसे अभियुक्त उसे वहीं छोड़कर चले जाने की धमकी देने लगा , जिसके डर से पीड़िता के हां बोलने पर अभियुक्त के दोस्त ने अभियुक्त एवं पीड़िता का टिकटॉक विडियों बनाया और वहां से चला गया अभियुक्त के दोस्त के वहां से जाने के बाद अभियुक्त ने पीड़िता से प्यार करने की बात बोलकर बुरी नियत से उसकी बेइज्जती करने के लिए उसके हाथ बांह पकड़कर गले लगाने की कोशिश की और उसे किस करने की भी कोशिश की , किन्तु पीड़िता द्वारा उसे मना करने पर अभियुक्त उसे देवकर नदी के पास छोड़कर चला गया ।उक्त घटना के बाद पीड़िता माह मई 2019 की अंतिम सप्ताह में जब अपनी नानी के घर गई थी तो वहां अभियुक्त फोन कर उसे परेशान करता था । माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में अभियुक्त ने पीड़िता को फोन कर उससे मिलने के लिए कहां और उससे शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव दिया , जिसे पीड़िता ने मना कर दिया ।अभियुक्त ने दिनांक 07.05.2019 को टिकटॉक विडियों को वायरल कर दिया, जो पीडिता के चाचा के मोबाईल में आया , जिन्होंने पीड़िता के माता पिता को दिनांक 16.09.2019 को उक्त विडियों दिखाया । पीड़िता के पिता द्वारा की गई उक्त शिकायत के आधार पर चौकी देवकर में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 363 , 354 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता , 1860 एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत् शून्य अपराध क्रमांक की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई , जिसे थाना साजा में अपराध क्रमांक 319 / 2019 के रूप में पंजीबद्ध किया गया । इस विशेष प्रकरण में अभियोजन की ओर से 08 साक्षियों के कथन कराये गये , विशेष प्रकरण में सुनवाई किया जाकर संदेह से परे सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय ( पॉक्सो एक्ट ) , बेमेतरा के विद्वान पीठासीन अधिकारी , श्री संजय अग्रवाल , न्यायाधीश के द्वारा दिनांक 25.02.2022 को निर्णय पारित कर अभियुक्त आशीष गुप्ता पिता श्री पंकज गुप्ता , निवासी ग्राम साल्हेपुर , चौकी देवकर , थाना साजा , जिला बेमेतरा ( छ.ग. ) को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 363 में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 / - ( पांच सौ रुपये ) के अर्थदण्ड , धारा 376 ( 2 ) ( i ) ( n ) में बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000 / - ( एक हजार रूपये ) के अर्थदण्ड , धारा 376 ( 3 ) में बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000 / - ( एक हजार रूपये ) के अर्थदण्ड , धारा 506 भाग - दो में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 / - ( पांच सौ रुपये ) के अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम , 2012 की धारा 4 में बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000 / - ( एक हजार रूपये ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया है । जुर्माने के व्यतिक्रम में तीन वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया । इस विशेष प्रकरण में छ.ग.राज्य की ओर से सतीश वर्मा , विशेष लोक अभियोजक ( पॉक्सो ) , बेमेतरा ने पैरवी की ।