Right To Disconnect : हक़ की बात! अब शिफ्ट खत्म होने के बाद नहीं देना होगा BOSS के कॉल और मैसेज का जवाब, जान लीजिये अपने अधिकार...
Right To Disconnect: A matter of rights! Now after the end of the shift, you will not have to answer the calls and messages of the boss, know your rights... Right To Disconnect : हक़ की बात! अब शिफ्ट खत्म होने के बाद नहीं देना होगा BOSS के कॉल और मैसेज का जवाब, जान लीजिये अपने अधिकार...




Right To Disconnect:
नया भारत डेस्क : कुछ लोग ऑफिस से घर आने के बाद भी ऑफिस के काम में ही व्यस्त होते हैं. कई लोगो को घर में भी बॉस के कॉल और मेल आते हैं, जिनका अब जवाब नहीं देना होगा और न ही आपका बॉस आपके ऊपर इस चीज को लेकर दबाव बना सकता है. अगर बॉस शिफ्ट खत्म होने के बाद ऑफिस के काम को लेकर अपने इंप्लाई पर दबाव बनाता है तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नया कानून (Right To Disconnect) लाया जा रहा है. इस कानून के तहत शिफ्ट खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस की कॉल अटैंड करना जरूरी नहीं होगा. (Right To Disconnect)
दरअसल प्राइवेट सेक्टर में लोगो को ऑफिस खत्म करने के बाद भी कुछ न कुछ काम ऑफिस का मिल ही जाता है. लेकिन अब आपकी शिफ्ट खत्म होने के बाद आपको कोई भी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा. अगर कोई बॉस अपने कर्मचारी से ऑफिस की शिफ्ट खत्म होने के बाद काम कराता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. इस जुर्माने की रकम एक पैनल द्वारा तय की जाएगी. वहीं कर्मचारी के पास बॉस के खिलाफ शिकायत करने का भी अधिकार होगा. (Right To Disconnect)
हालांकि, ये कानून भारत में नहीं आ रहा है. ऑस्ट्रेलिया (Australia) की संसद में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नया कानून (Right To Disconnect) लाया जा रहा है. श्रम और रोजगार मंत्री टोनी बर्की (Tony Burke) ने इस बिल (Right To Disconnect) का ड्राफ्ट तैयार किया है. (Right To Disconnect)
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के सोशल एक्टिविस्ट और कर्मचारी संगठन लंबे समय से देश में वर्किंग कल्चर को सुधारने की मांग कर रहे थे. लगातार ये मांग भी उठ रही थी कि देश में ‘बॉस कल्चर’ को सुधारा जाए, वर्क-लाइफ़ बैलेंस की दिशा में बढ़ा जाए. अब देश के रोज़गार मंत्री टोनी बर्की ने इससे संबंधित एक बिल ड्राफ़्ट किया है. देश के विपक्षी दलों ने इस बिल का समर्थन किया है. ये कहते हुए कि ये वक़्त की ज़रूरत है. अब किसी भी कर्मचारी को उसका बॉस ‘बिना किसी वाजिब वजह के’ ड्यूटी के बाद फोन भी नहीं कर सकता. (Right To Disconnect)