Reserve Bank of India Alert : RBI ने इन बैंको के ग्राहकों को दिया बड़ा झटका! लगाया लाखो रूपए का जुर्माना, जाने क्या है मामला...
Reserve Bank of India Alert: RBI gave a big blow to the customers of these banks! Fined lakhs of rupees, know what is the matter... Reserve Bank of India Alert : RBI ने इन बैंको के ग्राहकों को दिया बड़ा झटका! लगाया लाखो रूपए का जुर्माना, जाने क्या है मामला...




Reserve Bank of India :
नया भारत डेस्क : देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर बैंकों पर कार्रवाई की है. बैंक ने 4 कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर 44 लाख रुपये का तगड़ा जुर्माना लगाया है. बैंक ने ये कार्रवाई नियमों के अनदेखी के कारण की है. इसमें 16 लाख रुपये की पेनाल्टी चेन्नई स्थित तमिलनाडु राज्य सर्वोच्च सहकारी बैंक पर लगाया गया है. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 3 और बैंकों के ऊपर जुर्माना लगाया है. (Reserve Bank of India)
बैंकों पर कार्रवाई पर जानकारी देते हुए आरबीआई ने कहा कि केंद्रीय बैंक का यह मकसद है कि बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक सभी नियमों का अनुपालन हो. इसके साथ ही बैंक का यह इरादा नहीं है कि हम बैंक और ग्राहकों के बीच हुई किसी लेनदेन में दखल करें. गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक ने पहले भी नियमों की अनदेखी के कारण करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है. (Reserve Bank of India)
RBI ने दी जानकारी
आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर इस बारे में जानकारी दी है. आरबीआई के मुताबिक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में पात्र राशि को स्थानांतरित करने में विफल रहा और उसे देरी से स्थानांतरित किया गया. (Reserve Bank of India)
मानदंडों का पालन न करने पर लगा जुर्माना
बैंक ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा है कि पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ के निर्देशों का पालन नहीं करने पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा. यह निर्धारित समयसीमा के भीतर धोखाधड़ी की सूचना नाबार्ड को देने में भी विफल रहा और देरी से इसकी सूचना दी. कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए राजस्थान के बारां स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. (Reserve Bank of India)
हाल ही में आरबीआई ने कई बैंकों के रद्द किए लाइसेंस
बता दें हाल ही में आरबीआई (RBI) की तरफ से 31 मार्च को खत्म वित्तीय वर्ष 2022-23 में आठ को-ऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं. नियमों का पालन नहीं करने पर इन बैंकों पर रिजर्व बैंक ने 114 बार पेनाल्टी भी लगाई है. आपको बता दें को-ऑपरेटिव बैंकों के जरिये ग्रामीण इलाकों में तेजी से बैंकिंग सर्विस का विस्तार हुआ है. लेकिन इन बैंकों में सामने आ रही अनियमितताओं के चलते आरबीआई को कठोर कदम उठाना पड़ा है. (Reserve Bank of India)
इन बैंकों के लाइनसेंस हुए रद्द
1. मुधोल को-ऑपरेटिव बैंक
2. मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक
3. श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक
4. रुपी को-ऑपरेटिव बैंक
5. डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
6. लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक
7. सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक
8. बाबाजी दाते महिला अर्बन बैंक