कर्मचारी बर्खास्त : स्वामी आत्मानंद में एडमिशन के नाम पर वसूली,कलेक्टर ने करवाई जांच,फिर जो हुआ, कर्मचारी बर्खास्त...देखे आदेश…
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए बच्चों के पालक से पैसों की वसूली मामले में बालोद जिला शिक्षाधिकारी ने एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।




बालोद। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए बच्चों के पालक से पैसों की वसूली मामले में बालोद जिला शिक्षाधिकारी ने एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
बता दें कि, कलेक्टर को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय डौंडी (Swami Atmanand Excellent English Medium School Daundi) में सत्र 2023-24 में विभिन्न कक्षा में प्रवेश दिलाने के नाम पर संस्था के संविदा कर्मचारी मोहित कुमार धनकर ( भृत्य) के द्वारा पलकों से राशि लिए जाने संबंधी शिकायतें मिली थी। कलेक्टर ने 2 सदस्यीय समिति बनाकर इसकी जांच करवाई और स्कूल के प्राचार्य और मोहित कुमार धनकर को नोटिस देकर उनका बयान भी दर्ज करवाया।
कल 20 जून को हुए बयान में मोहित कुमार धनकर ने पालकों से राशि वसूलने की बात स्वीकार की। जिसके बाद जांच कमेटी ने इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने मोहित कुमार धनकर भृत्य संविदा के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम दो सामान्य (1) के उपनियमों के विपरीत पाते हुए उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया है।