CG ब्रेकिंग: PDS का चावल बेचने वालों का निरस्त होगा राशन कार्ड, खरीदने वाले दुकानदार के खिलाफ FIR....
Ration cards of those selling PDS rice will be cancelled, FIR filed against the shopkeeper who bought it




Chhattisgarh News
बिलासपुर: राजस्व और खाद्य अफसरों की संयुक्त दबिश में निजी दुकान से राशन में बंटने वाला 52 बोरी चावल जब्त किया गया। दुकान मालिक के विरुद्ध खाद्य विभाग ने एफआईआर दर्ज कराया। चावल बेचने वालों का राशन कार्ड भी निरस्त होगा। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार एस डी एम बिलासपुर के मार्गदर्शन में शुक्रवार को विवेक राईस ट्रेडिंग ,संजय तरण पुष्कर के सामने नेहरू नगर में पी डी एस का चावल खरीदी बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य एवं राजस्व विभाग की सँयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त दुकान का निरीक्षण किया गया।
13 क्विंटल(52 बोरी) पी डी एस योजना अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में प्रदाय योग्य फोर्टीफ़ाइड मोटा चावल प्राप्त होने पर और दुकान के प्रोपराइटर द्वारा इस संबंध में कोई भी बिल प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उक्त मात्रा में प्राप्त चावल की जप्ती की कार्यवाही की गयी। निरीक्षण के दौरान दो स्थानीय निवासी जो उक्त दुकान में पी डी एस योजना अंतर्गत प्राप्त मोटा चावल बेचने आये थे, का बयान भी लिया गया। उक्त दुकान के प्रोपराइटर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत खाद्य नियंत्रक बिलासपुर द्वारा थाना सिविल लाइन बिलासपुर में एफआईआर दर्ज कराया गया है तथा अपना राशन अवैध तरीके से बेचने वालो का भी राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा।
उक्त कार्रवाई में तहसीलदार बिलासपुर अतुल वैष्णव, अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर सिद्धि गबेल, खाद्य विभाग से सहायक खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी, अजय मौर्य, खाद्य निरीक्षक धीरेंद्र कश्यप उपस्थित थे।