CG- छात्राओं के साथ डांस करने वाले प्रिंसिपल सस्पेंड: छात्राओं के साथ प्रिंसिपल ने किया डांस... VIDEO वायरल होने के बाद विद्यार्थियों ने की थी प्रिंसिपल को हटाने की मांग.... उच्च शिक्षा विभाग ने किया निलंबित.... देखें आदेश.....

CG- छात्राओं के साथ डांस करने वाले प्रिंसिपल सस्पेंड: छात्राओं के साथ प्रिंसिपल ने किया डांस... VIDEO वायरल होने के बाद विद्यार्थियों ने की थी प्रिंसिपल को हटाने की मांग.... उच्च शिक्षा विभाग ने किया निलंबित.... देखें आदेश.....

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बलरामपुर। डॉ. आर. बी. सोनवानी प्रभारी प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र, शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर को तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित किया गया है। छात्राओ के साथ डांस करने वाले रामानुजगंज के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। प्रिंसिपल का एक वीडियो छात्राओं के साथ डांस करते हुए वायरल हुआ था, जिसके बाद कालेज के छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोला रखा था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य आर बी सोनवानी का सोशल मीडिया पर छात्राओं के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। 

डॉक्टर सोनवानी की हरकतों को देखते हुए कालेज के छात्र छात्राओं ने उन्हें हटाने की मांग को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया था। साथ ही प्रिंसिपल को हटाने को लेकर विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा विभाग से लेकर राज्यपाल तक को इसकी शिकायत की थी। इसके अलावा प्रिंसिपल को हटाने के लिये छात्रो ने धरना प्रदर्शन व चक्काजाम भी किया था। आयुक्त उच्च शिक्षा ने अपने आदेश में कहा है की शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज जिला बलरामपुर के प्रभारी प्राचार्य डॉ. आर.बी. सोनवानी, सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच उपरांत जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित निष्कर्ष एवं अभिमत के परीक्षण में महाविद्यालय में छात्राओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने पदीय गरिमा एवं आचरण संहिता के विपरीत आचरण करने महाविद्यालय के संचालन में स्थापित नियमों का पालन न करते हुए स्वेच्छाचारिता बरतने स्वयं के आरक्षित वर्ग के होने की स्थिति के आधार पर कार्यवाही का भय दिखाकर विद्यार्थियों एवं सहकर्मियों को प्रताड़ित करने की शिकायतें प्रमाणित पाई गई। डॉ. आर.बी. सोनवानी का उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

डॉ. आर. बी. सोनवानी द्वारा किये गये उक्त कृत्य के लिए छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-14 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। शासकीय कर्तव्य के प्रति उपर्युक्त लापरवाही के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत डॉ. आर. बी. सोनवानी, प्रभारी प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र, शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर को तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित किया जाता है।

निलंबन काल में डॉ. आर. बी. सोनवानी का मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय, उच्च शिक्षा, बिलासपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें मूल नियम 53 के तहत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। डॉ. आर.बी. सोनवानी के निलंबन उपरांत शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर का प्रभार तात्कालिक आधार पर प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर को दिया जाता है।