PM Fasal Bima Yojana : फसल हुई खराब टी सरकार देगी सहायता...धान, अरहर, मूंग, मक्का और बागवानी फसलों का 15 जुलाई तक बीमा करवा लें किसान...
PM Fasal Bima Yojana: The government will help if the crop is bad, farmers should get the insurance of paddy, tur, moong, maize and horticulture crops by 15th July.PM Fasal Bima Yojana : फसल हुई खराब टी सरकार देगी सहायता...धान, अरहर, मूंग, मक्का और बागवानी फसलों का 15 जुलाई तक बीमा करवा लें किसान...
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana :
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बाजरा, उड़द, चवला, मूंगफली, ग्वार, ज्वार, मूंग एवं तिल की फसल को कवर किया जाएगा. इन्हें नोटिफाई कर दिया गया है. राजस्थान के जयपुर के जिला कलेक्टर राजन विशाल ने कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा कि राजस्थान में खरीफ सीजन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चयन हुआ है. जिसका टोल फ्री नंबर (Toll-free Number) 18001024088 है.
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस तरह कार्यप्रणाली विकसित करें जिससे कि क्षेत्र में पैदावार की स्थिति सहित किसानों को दी जाने वाली क्लेम राशि की सही ढ़ंग से जानकारी मिल सके. (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
फसल बीमा योजना को लेकर दिया प्रजेंटेशन :
राजन विशाल ने कहा कि अधिकारी किसानों के प्रति संवेदनशील रहें. उनके विभिन्न प्रकार के क्लेम, सब्सिडी एवं अन्य प्रकार के प्रकरणों का समय पर और जल्द से जल्द निपटारा करें. बैठक में कृषि विभाग द्वारा जिले में वर्ष 2022-23 के लिए संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जिले में क्रियान्वयन से संबंधित पावर पॉइंट प्रजेन्टेशन भी दिया गया. (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
टोल फ्री नंबर का क्या है काम :
फसल बीमा योजना के तहत नोटिफाई फसलों का किसी प्राकृतिक आपदा (Natural Disaster) में नुकसान होने पर किसानों को सबसे पहले बीमा कंपनी को जानकारी देनी होती है. ऐसा न होने पर मुआवजा नहीं मिलता. किसानों को फसल नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को खुद जाकर या फिर टोल फ्री नंबर पर सूचना देनी होती है. इसके लिए जिस जिले में जिस बीमा कंपनी को काम मिलता है वो टोल फ्री नंबर जारी करती है. (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
कितना होता है प्रीमियम :
किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2 फीसदी एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5 परसेंट का एक समान प्रीमियम भुगतान किया जाना होता है. जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों (Horticulture Crops) के मामले में प्रीमियम केवल 5 फीसदी होता है. शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है. इसमें आधा हिस्सा केंद्र और आधा राज्य का होता है. (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
Sandeep Kumar
