CG अनलाॅक ब्रेकिंग: शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर... खुलेंगे शराब दुकानें... ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल, सेलून सहित इन दुकानों को भी खोलने की मिली अनुमति... कलेक्टर ने जारी किया आदेश... जानिए क्या होगी टाइमिंग... देखें आदेश....

CG अनलाॅक ब्रेकिंग: शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर... खुलेंगे शराब दुकानें... ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल, सेलून सहित इन दुकानों को भी खोलने की मिली अनुमति... कलेक्टर ने जारी किया आदेश... जानिए क्या होगी टाइमिंग... देखें आदेश....

बेमेतरा 25 मई 2021। बेमेतरा जिले में 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। इस आदेश को कलेक्टर निरस्त कर दिया है। यानि अब लॉकडाउन को खोल दिया गया है। इसके साथ दुकानों को खोलने की अनुमति भी मिल गई है। जिले में सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुग्ध वितरण, सेलून, ब्यूटी पार्लर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोले जाएंगे। शराब दुकान, ब्यूटी पार्लर, सेलून, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और माॅल भी चालू  खुले रहेंगे। हालांकि शाम छह बजे के बाद जिले में नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने आदेश जारी कर दिया है।

 

जिले की समस्त प्रकार के देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन संध्या 6.00 बजे तक होगा तथा इस बाबत पूर्व में जारी निर्देश यथावत रहेगें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमा / मल्टीप्लेक्स / छविगृह / सभी जिन स्विमिंग पूल आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे।

सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगे जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्ववत प्रभावशील रहेगा।


विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजित में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी तथा इन प्रयोजन हेतु कार्यक्रम आयोजन की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिया जाना अनिवार्य होगा।

कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान / गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय / भरम्मत हेतु दुकानों को प्रातः 06:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि में कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी।