Patwari Suspended : शासकीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई,पटवारी निलंबित,निलंबन आदेश जारी...ये है गंभीर आरोप…
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार रेमावण्ड के हल्का पटवारी पात्र द्वारा तहसीलदार नारायणपुर के आदेश उपरांत भी अभिलेख दुरूस्त नहीं करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।




Patwari Suspended: Action taken on negligence towards government responsibilities
नारायणपुर। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार रेमावण्ड के हल्का पटवारी पात्र द्वारा तहसीलदार नारायणपुर के आदेश उपरांत भी अभिलेख दुरूस्त नहीं करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अनुसार हल्का पटवारी चन्द्रेश पात्र पटवारी हल्का नंबर 09 रेमावण्ड द्वारा शिकायतकर्ता राजमन वड्डे, निवासी ग्राम कुढारगांव, के बंटवारा प्रकरण में तहसीलदार के द्वारा आदेश किये जाने के उपरांत भी अभिलेख दुरूस्त नहीं किया गया था।
और शिकायतकर्ता के शिकायती आवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरान्त अभिलेख दुरूस्त किया गया। इस संबंध में हल्का पटवारी ने संतोषप्रद एवं समाधानकारक जवाब, दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (अ).(ब).(स) के विरुद्ध है तथा आचरण नियम 12 के तहत दोषसिद्ध पाया गया है। इस निलंबन अवधि में चन्द्रेश पात्र पटवारी का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नारायणपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।