CG- पोस्टिंग आदेश BIG NEWS: जनपद CEO का पोस्टिंग आर्डर हुआ जारी.... राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... जानिए किन्हें कहां दी गई पोस्टिंग..... देखिए पूरी लिस्ट.......
जनपद CEO का पोस्टिंग आर्डर राज्य सरकार




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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जनपद CEO का पोस्टिंग आर्डर जारी किया है। सूची में 15 नाम शामिल है। जारी आदेश में कहा गया है की राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य "राज्य सेवा परीक्षा- 2019 के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के पद पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित इन उम्मीदवारों को उनके द्वारा उपस्थिति देने के दिनॉक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के पद पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 9300-34800 एवं ग्रेड पे 4400 वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 में नियुक्त करता है।
नियुक्त अधिकारियों की सेवायें वित्त विभाग के निर्देश 21 / 2020 क्रमांक 372 / 260 / वि/ नि/चार / 2020, दिनांक 29.07.2020 के अध्याधीन रहेगी, तदनुसार परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त अधिकारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70% 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जाएगा तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाएगा। चयनित अधिकारियों को निम्नांकित तालिका में उनके नाम के समक्ष कॉलम-6 में दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ करता है।
नियुक्ति हेतु शर्तें :
(1) प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / निःशक्तजन के उम्मीदवारों की नियुक्ति में आरक्षण दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित निर्देशों का पालन किया गया है।
(2) चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित क्रमानुसार ही रहेंगी। पदभार ग्रहण करने के दिनांक का उस पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा।
(3) परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोष जनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा 01 माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। संबंधित अधिकारी यदि अपने परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा उसके बाद अपने पद से मुक्त होना चाहता है, तो ऐसे स्थिति में उन्हें 01 माह पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में 01 माह का वेतन जमा करना होगा।
(4) यदि सत्यापन के पश्चात उम्मीदवार द्वारा उसके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने संबंधित दी गई जानकारी गलत पायी जाती है तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है।
(5) उपरोक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि स्थाईकरण वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 के अंतर्गत शासित होंगे।
(6) शासकीय / अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(7) नियुक्ति अधिकारी को पदस्थ जिला पंचायत में 30 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा पदभार ग्रहण के साथ मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाए तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी।
(8) नियुक्त अधिकारी को मूलभूत प्रशिक्षण हेतु ठाकुर प्यारेलाल पंचायत ग्रामीण संस्थान निमोरा जिला रायपुर में अपनी उपस्थिति देना होगा। प्रशिक्षण अवधि के वेतन भत्ते का भुगतान पदस्थी जिला पंचायत से किया जावेगा।
(9) नियुक्त अधिकारी को मूलभूत प्रशिक्षण ठाकुर प्यारेलाल पंचायत ग्रामीण संस्थान निमोरा जिला रायपुर में दिया जावेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम रहवासी होगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
(10) पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन ) प्रमाण पत्र में यदि नियुक्त अधिकारी की आपराधिक गतिविधियां सत्यापित की जाती है तो उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेंगी।
(11) उपर्युक्त अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी / प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हे किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
(12) उपर्युक्त परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में 100 रू. का स्टॉम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित एक बॉण्ड शासन के हित में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई समस्त राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। बॉण्ड का प्रारूप संलग्न है।
(13) परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थियों का स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।
(14) यह नियुक्तियाँ रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012 592 / 2012 593 / 2012 एवं 594 / 2012 तथा रिट याचिका क्र. 1679/2019 में न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अध्यधीन होगी।
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