PAN Aadhaar Link : आधारकार्ड को पैन से लिंक करने की अब नही होगी झंझट, सरकार ने जारी किया नया नोटिस, यहाँ देखें पूरी जानकारी...

PAN Aadhaar Link: Linking Aadhaar card with PAN will no longer be a hassle, the government has issued a new notice, see full details here... PAN Aadhaar Link : आधारकार्ड को पैन से लिंक करने की अब नही होगी झंझट, सरकार ने जारी किया नया नोटिस, यहाँ देखें पूरी जानकारी...

PAN Aadhaar Link : आधारकार्ड को पैन से लिंक करने की अब नही होगी झंझट, सरकार ने जारी किया नया नोटिस, यहाँ देखें पूरी जानकारी...
PAN Aadhaar Link : आधारकार्ड को पैन से लिंक करने की अब नही होगी झंझट, सरकार ने जारी किया नया नोटिस, यहाँ देखें पूरी जानकारी...

PAN Aadhaar :

 

नया भारत डेस्क : आधारकार्ड और पैनकार्ड हमारी सबसे जरुरी दस्तावेजो में से एक है, जिनके बिना हमारा बहुत से जरुरी काम नहीं पाते है. इस बीच सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी है. इससे करदाताओं को इस प्रक्रिया के लिए कुछ और समय मिल सकेगा। पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च थी. इनकम टैक्स विभाग की ओर से भी इस संबंध में ट्विटर के जरिए जानकारी शेयर की गई है. (PAN Aadhaar)

Tweet में कहा गया है कि करदाताओं को इस जरूरी काम तके लिए कुछ और समय देने के लिए तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया है. पहले तय की गई डेडलाइन खत्म होने से तीन दिन पहले ही करदाताओं को ये राहत दी गई है. बता दें पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, जो आपके किसी भी वित्तीय कार्य के लिए बेहद जरूरी है. (PAN Aadhaar)

30 जून के बाद डिएक्टिवेट हो जाएगा पैन

पैन-आधार लिंक नहीं करने पर आपका Pan Card डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. अगर ऐसा होता है, तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे. यही नहीं आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है. इसलिए भले ही डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस काम को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जितना जल्दी हो सके निपटा लेने में समझदारी है. (PAN Aadhaar)

बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी

Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है. (PAN Aadhaar)