Employees News: कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, जल्द होंगे नियमित,हाई कोर्ट ने सरकार को दिए ये आदेश….

राज्य के कांट्रेक्ट बेस पर कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है।

Employees News: कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, जल्द होंगे नियमित,हाई कोर्ट ने सरकार को दिए ये आदेश….
Employees News: कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, जल्द होंगे नियमित,हाई कोर्ट ने सरकार को दिए ये आदेश….

new years gift to thousands of employees will be regular

डेस्क : राज्य के कांट्रेक्ट बेस पर कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार  (State Government) को सरकारी विभागों में 10 साल से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने का आदेश दिया है। कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को आदेश की कॉपी मिलने के 12 हफ्ते के अंदर नियमित करने के निर्देश दिए गए है।(Employees News)

 

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट  के जस्टिस डॉ. एस.एन. पाठक ने राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट एवं अन्य विभागों में (In Transport and Other Departments) 10 साल से अधिक समय से कार्यरत कर्मियों की सेवा (Service of Employees Working) नियमित करने (Regularization) का आदेश दिया ।कोर्ट ने नरेंद्र कुमार तिवारी सहित 11 अन्य लोगों की अलग-अलग याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।  याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अधिवक्ता विपुल पोद्दार ने पैरवी की।(Employees News)

 

दरसल, राज्य के ट्रांसपोर्ट और अन्य विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर 10 साल से ज्यादा समय से काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी सेवा नियमित करने के लिए राज्य सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन उनके आग्रह को नामंजूर कर दिया था, इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की , लेकिन 2017 में यहां भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सभी प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।(Employees News)

 

सभी को नियमित करने का आदेश

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विभाग को केस रिमांड बैक कर दिया और गाइडलाइन फ्रेम कर ट्रांसपोर्ट विभाग में 10 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने इन लोगों को सेवा से हटा दिया और उक्त आदेश को वर्ष 2018 में हाइकोर्ट में चुनौती दी गई। इसके बाद गुरुवार को 10 साल से अधिक समय से काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए। वही भविष्य में होने वाली सभी नियुक्तियां नियमित पदों पर की जाए। इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने भी सभी कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया है।(Employees News)