New Motor Vehicle Act 2023: 1 अप्रैल से इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, सरकार ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव, सब कुछ होगा डिजीटल, जानें क्या है नया नियम...
New Motor Vehicle Act 2023: Registration of these vehicles will be canceled from April 1, government made big changes in vehicle scrap policy, everything will be digital, know what is the new rule... New Motor Vehicle Act 2023: 1 अप्रैल से इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, सरकार ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव, सब कुछ होगा डिजीटल, जानें क्या है नया नियम...




New Motor Vehicle Act 2023 :
नया भारत डेस्क : मोटर वाहन एक्ट में संशोधन के तहत 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द माना जाएगा. केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, नगर निगम, स्टेट ट्रांसपोर्ट, सरकारी स्वायत्त संस्थान के पास सभी 15 साल पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करनी होगी. हालांकि, इनमें सेना के वाहन शामिल नहीं है. (New Motor Vehicle Act 2023)
सेना के वाहनों के लिए नहीं है यह नियम
इस नए नियम के तहत केंद्र सरकार के वाहन, राज्य सरकारों के वाहन, केंद्र शासित प्रदेशों के वाहन, निगमों के वाहन, स्टेट ट्रांसपोर्ट के वाहन, पीएसयू के वाहन, सरकारी स्वायत्त संस्थान के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराना होगा। हालांकि इस पूरे नियम में सेना के वाहन शामिल नहीं है। (New Motor Vehicle Act 2023)
ड्राफ्ट तैयार, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने जो नियम तय किए हैं उसके अनुसार 15 साल के पुराने वाहन स्क्रैप कराने होंगे। सरकार ने इसके लिए 30 दिनों में सुझाव मांगे थे। सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 से यह नया नियम लागू हो जाएगा। बताया गया है कि यह नियम निगम और परिवहन विभाग की बस तथा गाड़ियों पर भी लागू होगा। (New Motor Vehicle Act 2023)
पहले ही कह चुके हैं केंद्रीय मंत्री गडकरी
इस मामले में बीते नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा ऐसा नियम तैयार किया गया है। इस नियम को प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में स्वीकृति के बाद राज्यों को भेजा गया है। (New Motor Vehicle Act 2023)