CG- दादी की बेरहमी से हत्या: अमरीका बाई हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, पोते को आजीवन कारावास की सजा….

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CG- दादी की बेरहमी से हत्या: अमरीका बाई हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, पोते को आजीवन कारावास की सजा….
CG- दादी की बेरहमी से हत्या: अमरीका बाई हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, पोते को आजीवन कारावास की सजा….

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गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही: दादी की हत्या करने वाले पोते को आजीवन उम्र कैद की सजा हुई। घटना दिनांक से एक वर्ष के अंदर मामले पर फैसला आया। अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने आरोपी पोते को सजा सुनाई। अपनी बुजुर्ग दादी को टंगिया से मारकर मौत के घाट उतार देने वाले पोते को उम्र कैद की सजा हुई और 5000 रुपये अर्थ दंड देना होगा। 

मामला पेण्ड्रा थाना अंतर्गत ग्राम कुड़कई गौटियांपारा का है, जहां बीते साल अक्टूबर में विकास कश्यप जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष के आसपास है, उसने अपनी बुजुर्ग दादी अमरीका बाई को अपनी ही बाड़ी  के अंदर धारदार हथियार टंगिया से बड़ी बेदर्दी के साथ सिर और गर्दन के पास मार कर लहूलुहान कर दिया था, जोकि अमरीका बाई की मौके पर ही मौत हो गयी थी।

लगभग साल भर के अंदर न्यायालय ने सुनवाई के बाद अपनी दादी की हत्या करने पर आरोपी विकास कश्यप पर भारतीय दंड संहिता 302 के तहत आरोप सिद्ध पाया गया जिसके बाद उसे आजीवन कारावास के साथ 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। हत्या के इस मामले में पंकज नगायच लोक अभियोजक ने पैरवी की।