ITR Filings : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! इनकम टैक्‍स व‍िभाग ने जारी किया ITR 2 आफलाइन फॉर्म, इन लोगों को मिलेगा फायदा...

ITR Filings: Big news for taxpayers! Income Tax Department has issued ITR 2 offline form, these people will get benefit... ITR Filings : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! इनकम टैक्‍स व‍िभाग ने जारी किया ITR 2 आफलाइन फॉर्म, इन लोगों को मिलेगा फायदा...

ITR Filings : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! इनकम टैक्‍स व‍िभाग ने जारी किया ITR 2 आफलाइन फॉर्म, इन लोगों को मिलेगा फायदा...
ITR Filings : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! इनकम टैक्‍स व‍िभाग ने जारी किया ITR 2 आफलाइन फॉर्म, इन लोगों को मिलेगा फायदा...

ITR Filings :

 

नया भारत डेस्क : अगर आप भी सालाना इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल (ITR File) करते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाह‍िए. आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑफलाइन रिटर्न भरने को आईटीआर-2 फॉर्म जारी कर दिया है। इसे उन आय करदाताओं को भरना होगा, जिनकी वेतन के अलावा आवासीय संपत्ति से भी आय अर्जित होती है। इसके अलावा किसी तरह के निवेश से आय या लॉटरी-घुड़दौड़ में जीती रकम के मामले में भी आरटीआर-2 फॉर्म भरना होता है। (ITR Filings)

ऑफलाइन प्रक्रिया में इनकम टैक्सपेयर को संबंधित फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फिर इसे फॉर्म-16 से मिलान करते हुए या वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हुई कुल आय के अनुसार भरना होगा। फिर फॉर्म को स्कैन कर आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। (ITR Filings)

ITR-2 फॉर्म किसके लिए है?

आईटीआर-2 उन सभी व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार (HUF) की ओर से दाखिल किया जा सकता है, फिर चाहें वे प्रवासी हो या अप्रवासी हों, जिनकी आय का स्रोत निम्नलिखित है-

– सैलरी या पेंशन

– एक या एक से अधिक घरों से आने वाली आय

– निवेश पर मिलने वाली आय

– दूसरे स्रोतों से आय (घुड़दौड़, लॉटरी और जुए के अन्य कानूनी तरीकों पर दांव सहित)

ITR-2 को वे व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार (HUF) नहीं भर सकता है, जिसकी आय का स्रोत कोई बिजनेस या प्रोफेशन है। इसके अलावा, जो व्यक्ति एक फर्म की साझेदारी के तहत हैं, उन्हें भी ITR-2 फाइलिंग के लिए पात्र नहीं माना जाता है।

ITR फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज

सैलरीपेशा वाले वाले टैक्सपेयर्स को ITR दाखिल करने के लिए उनके कंपनी की ओर से जारी किए गए फॉर्म-16 की जरूरत होगी। यदि उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज कमाया है और उस पर टीडीएस काट लिया गया है, तो उन्हें बैंक की ओर से जारी किए गए टीडीएस सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16ए की जरूरत होगी। (ITR Filings)

वेतन पर टीडीएस और वेतन के अलावा अन्य टीडीएस को सत्यापित करने के लिए उन्हें फॉर्म 26AS की आवश्यकता होगी। फॉर्म 26AS को ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। किराए के घर में रहने वाले टैक्सपेयर्स को HRA की कैलकुलेशन के लिए किराए की रसीद की जरूरत होती है। (ITR Filings)